नशीले पदार्थ रखने पर दो साल कैद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल ¨सह ने नशीला पदार्थ रखने पर एक व्यक्ति को दो साल कैद की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल ¨सह ने नशीला पदार्थ रखने पर एक व्यक्ति को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
जिला उप न्यायवादी मनोज त्यागी ने बताया कि 27 फरवरी, 2016 को पुलिस की अपराध शाखा एक के सहायक उपनिरीक्षक सुरजीत ¨सह, मुख्य सिपाही राजेश कुमार, लखन ¨सह, प्रवीण कुमार और सिपाही राकेश कुमार शाहाबाद में गश्त रहे थे। उसी दौरान उनको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशीला पदार्थ लेकर शरीफगढ़ ओवर ब्रिज के पास आने वाला है। पुलिस की टीम ने डीएसपी गुरमेल ¨सह को सूचना दी। शरीफगढ़ ओवर ब्रिज के नीचे नाका लगाकर वाहनों की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने चे¨कग के दौरान शाहाबाद की तरफ से एक व्यक्ति को हाथ में एक बैग लेकर आते देखा। उसे रोककर डीएसपी गुरमेल ¨सह की मौजूदगी में तलाशी ली गई तो उसके पास से चार किलो चार सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने शरीफगढ़ निवासी सुख¨वद्र ¨सह के खिलाफ थाना शाहाबाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्जकर गिरफ्तार किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल ¨सह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपित को दोषी करार दिया।