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नाबालिग से शादी करने वाले युवक को दस साल कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लाल चंद की अदालत ने नाबालिग लड़की से शादी करने वाले युवक को पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 11:58 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 11:58 PM (IST)
नाबालिग से शादी करने वाले युवक को दस साल कैद
नाबालिग से शादी करने वाले युवक को दस साल कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लाल चंद की अदालत ने नाबालिग लड़की से शादी करने वाले युवक को पोक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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डिप्टी अटार्नी गोपाल कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति ने 16 नवंबर 2011 को थाना शहर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 नवंबर को राहुल नाम का युवक उसकी नाबालिग बेटी को शादी की नीयत से बहला-फुसला कर भगा ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच एएसआइ जरनैल ¨सह को सौंपी थी। तत्कालीन डीएसपी कृष्ण कुमार की देखरेख में जांच उपनिरीक्षक चानन राम ने की। 21 नवंबर 2016 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से राहुल के शादी करने का मैसेज मिला। पुलिस जांच में पाया कि उस समय लड़की की आयु 15 साल 10 माह थी। पुलिस ने 11 मार्च 2017 को लड़की को बरामद कर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए। इसके आधार पर पुलिस ने राहुल के खिलाफ पोक्सो एक्ट व बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अदालत में किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लाल चंद की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना किया है।


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