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प्रोपर्टी टैक्स में ब्याज पर 31 दिसंबर तक मिली छूट : मलिक

नगर पालिका आयुक्त नरेंद्र मलिक ने कहा कि प्रोपर्टी टैक्स में ब्याज पर 31 दिसंबर तक छूट मिलेगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Nov 2020 07:00 AM (IST)Updated: Fri, 06 Nov 2020 07:00 AM (IST)
प्रोपर्टी टैक्स में ब्याज पर 31 दिसंबर तक मिली छूट : मलिक
प्रोपर्टी टैक्स में ब्याज पर 31 दिसंबर तक मिली छूट : मलिक

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र :

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नगर पालिका आयुक्त नरेंद्र मलिक ने कहा कि प्रोपर्टी टैक्स में ब्याज पर 31 दिसंबर तक छूट मिलेगी। इससे पहले ही नगर परिषद व नगर पालिकाओं की ओर से सभी रिहायशी व कमर्शियल क्षेत्रों में प्रोपर्टी टैक्स के बिल भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2016-2017 तक एरियर का भुगतान करने पर 25 फीसद की अतिरिक्त छूट दी गई है। इतना ही नहीं वर्ष 2016-17 से 2019-20 के बिल का भुगतान करने पर 100 फीसदी ब्याज पर छूट दी गई है। इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति बिल की ऑनलाइन अदायगी करता है तो उसे 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट अब 31 दिसंबर 2020 तक दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी टैक्स का बिल प्राप्त नहीं हुआ है तो वह किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद थानेसर व नगरपालिका पिहोवा, लाडवा व शाहाबाद कार्यालय में आकर अपने बिल से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि लाल डोरा वाले गांव जो भी नगर परिषद व नगर पालिकाओं की सीमाओं में आते हैं, इस सीमा में आने वाले रिहायशी क्षेत्र की संपत्ति पर एक मुश्त 50 फीसदी छूट दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि रिहायशी क्षेत्र में 100 गज से 300 वर्ग गज तक 50 पैसे प्रति गज, 301 से 500 वर्ग गज तक 2 रुपये प्रति गज, 501 से लेकर 1000 वर्ग गज तक 3 रुपये प्रति गज, 1001 से लेकर दो एकड़ तक 3.5 रुपये प्रति गज तथा 2 एकड़ से ज्यादा पर 5 रुपये प्रति गज प्रापर्टी टैक्स लेने का प्रावधान है।


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