सोलह अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया, मास्क लगाना अनिवार्य
लॉकडाउन-3 में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। जिलाधीश एवं डीसी धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22(1) व 23(2) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए 16 अधिकारियों को 4 से 17 मई तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
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जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : लॉकडाउन-3 में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।
जिलाधीश एवं डीसी धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22(1) व 23(2) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए 16 अधिकारियों को 4 से 17 मई तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
उन्होंने जारी आदेशों में कहा कि थाना केयूके क्षेत्र के लिए डीईओ कुरुक्षेत्र, थाना शहर थानेसर क्षेत्र के लिए डीपीसी सर्व शिक्षा अभियान, थाना सदर थानेसर क्षेत्र के लिए उपमंडल अभियंता पीडब्ल्यूडी बीएंडआर इलेक्ट्रिकल डिवीजन कुरुक्षेत्र, थाना लाडवा क्षेत्र के लिए आइजीएन कॉलेज लाडवा के प्राचार्य को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
थाना बाबैन क्षेत्र में अतिरिक्त जिला वन अधिकारी कुरुक्षेत्र, थाना शाहाबाद क्षेत्र में मारकंडा नेशनल कॉलेज शाहाबाद के प्राचार्य, थाना झांसा क्षेत्र में हाउसिग बोर्ड कुरुक्षेत्र के एस्टेट मैनेजर, थाना इस्माईलाबाद क्षेत्र के लिए उद्योग, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहायक निदेशक, थाना पिहोवा क्षेत्र के लिए वन विभाग कुरुक्षेत्र के जीएम, हलक थाना बाबैन के लिए नाबार्ड के डीडीएम, हलका थाना झांसा के लिए पीडब्ल्यूडी बीएंडआर शाहाबाद के उपमंडल अभियंता, हलका थाना महिला के लिए सरस्वती हेरिटेज डिवीजन नंबर-2 थानेसर उपमंडल अभियंता, उपमंडल अभियंता डिवीजन नंबर-1 जन स्वास्थ्य विभाग को उप पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र-1, सहायक निदेशक हिरमी थानेसर-4 को उप पुलिस अधीक्षक लाडवा, एसडीई होर्टिक्लचर एचएसवीपी कुरुक्षेत्र को उप पुलिस अधीक्षक शाहाबाद, टैक्सेशन निरीक्षक डीईटीसी सेल को उप पुलिस अधीक्षक पिहोवा के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र के थाना प्रबंधकों व उप पुलिस अधीक्षक से संपर्क स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।
घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना जरूरी
जिलाधीश एवं डीसी धीरेंद्र खडगटा ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले में घरों से बाहर निकलने और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है। लोगों का कपड़े से बने थ्री प्लाई मास्क को पहनना जरूरी है। इसकी अवहेलना करने पर आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसपी आस्था मोदी को मास्क न पहनने वाले व्यक्ति का चालान व उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कार्यालयों में आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को भी मास्क लगाना होगा। विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे। ---------------