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शिक्षा निदेशालय के नोटिस के बाद अब बढ़ी फीस नहीं ले सकता डीएवी स्कूल

वार्षिक डेवलपमेंट चार्ज को लेकर डीएवी स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच चल रहे संघर्ष में विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक नोटिस जारी होने से अब स्कूल प्रबंधन द्वारा बढ़ी फीस लेने पर रोक लगा दी गई है। नोटिस में कहा गया कि स्कूल द्वारा दिसंबर 2018 में ऑन लाइन फार्म-6 भरा ही नहीं गया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Dec 2019 12:36 AM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 06:12 AM (IST)
शिक्षा निदेशालय के नोटिस के बाद अब बढ़ी फीस नहीं ले सकता डीएवी स्कूल
शिक्षा निदेशालय के नोटिस के बाद अब बढ़ी फीस नहीं ले सकता डीएवी स्कूल

संवाद सहयोगी, पिहोवा: वार्षिक डेवलपमेंट चार्ज को लेकर डीएवी स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच चल रहे संघर्ष में विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक नोटिस जारी होने से अब स्कूल प्रबंधन द्वारा बढ़ी फीस लेने पर रोक लगा दी गई है। नोटिस में कहा गया कि स्कूल द्वारा दिसंबर 2018 में ऑन लाइन फार्म-6 भरा ही नहीं गया है। ऐसे में स्कूल बच्चों से बढ़ी हुई फीस नहीं ले सकता। नोटिस के मुताबिक स्कूल प्रबंधन को इस संदर्भ में अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। बता दें कि फार्म-6 न भरने को लेकर करीब दो महीने पहले अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से मिली एक आरटीआइ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्कूल पर आरोप लगाया था कि स्कूल बच्चों से अवैध वसूली कर रहा है। तब स्कूल प्रबंधन ने उस आरटीआइ की रिपोर्ट को भी गलत करार दिया था। लेकिन अब विद्यालय शिक्षा निदेशालय का नोटिस जारी होने से स्कूल द्वारा ली जा रही फीस पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। निदेशालय द्वारा स्कूल व जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे गए नोटिस में रूपेश कुमार व अन्य की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इस विषय पर एक कमेटी बनाई गई। जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर आइटी व प्रोग्रामर आइटी सैल की एक कमेटी गठित की गई। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा फैसला लिया गया और नोटिस जारी किया गया। निदेशालय के समक्ष अपना पक्ष रखेगा स्कूल प्रबंधन: बिदल

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डीएवी स्कूल के प्रिसिपल एनसी बिदल का कहना है कि अभिभावकों द्वारा स्कूल प्रबंधन पर लगाए गए सभी आरोप गलत है। उन्होंने शिक्षा विभाग के नियमानुसार 29 दिसंबर को ऑनलाइन 23593 नंबर फार्म-6 भरा है। जिसमें साफ-साफ फीस का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जो नोटिस आया है उसके संदर्भ में उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसलिए स्कूल प्रबंधन अपना जवाब तैयार कर रहा है। निर्देशों की उल्लंघना की तो लाइसेंस रद करवाने से भी पीछे नहीं हटेंगे

अभिभावक संघर्ष समिति के प्रधान मुकेश पुरी, राजेश, गगन, रूपेश कुमार, पंकज, हरिश सहित अन्य अभिभावकों ने कहा कि स्कूल बढ़ी हुई फीस नहीं ले सकता क्योंकि स्कूल ने फार्म-6 नहीं भरा है। स्कूल प्रबंधन मनमानी कर रहा है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में लगा है। इस बात की पुष्टि पहले शिक्षा विभाग ने एक आरटीआइ में की थी और अब विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने अब एक नोटिस जारी करने के बाद भी कर दी है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा की जा रही मनमानी का अब खुलासा हो गया है और यदि अभी भी स्कूल प्रबंधन ने इन आदेशों की उल्लंघना की तो वे स्कूल का लाइसेंस तक रद्द करवाने में पीछे नहीं हटेंगे।


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