मास्क न पहनने वालों पर प्रशासन सख्त, जुर्माना न भरने पर होगी 188 के तहत कार्रवाई
कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रशासन मास्क और गाइडलाइन की पालना को लेकर सख्त हो गया है। डीसी ने लघु सचिवालय व विभागीय अधिकारी व कर्मचारी को अपने-अपने कार्यालयों में मास्क पहनकर आने के निर्देश दिए हैं।
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जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रशासन मास्क और गाइडलाइन की पालना को लेकर सख्त हो गया है। डीसी ने लघु सचिवालय व विभागीय अधिकारी व कर्मचारी को अपने-अपने कार्यालयों में मास्क पहनकर आने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ आम नागरिकों को घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करने के आदेश दिए हैं। मास्क न होने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भर पाता है तो उसके खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए आमजन को सार्वजनिक स्थानों व घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना बहुत जरूरी है। गाइडलाइन को अपनाकर कोरोना से बचा जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनहित में सभी को सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थल पर जाते समय अपने चेहरे पर फेस कवर, मास्क, सर्जिकल मास्क, घर में बना हुआ मास्क या फिर साफ कपड़े से अपना चेहरा ढ़कना जरुरी है। इसके साथ-साथ सार्वजनिक व कार्यस्थल पर थूकने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध है। अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की उल्लघंना करते पकड़ा गया तो, उसको हर बार आदेशों की उल्लघंना करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिकारियों की लगाई ड्यूटी
डीसी ने आमजन से जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर जाने की सलाह दी है और ऐसे में अपने चेहरे को मास्क, कपड़े, फेस कवर जरूर ढंकना चाहिए। बीडीपीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद व नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी, स्टेशन हाउस मास्टर, मेडिकल अधिकारी, सिविल अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी अधिकारी को अपने से संबंधित क्षेत्रों में नियमों की पालना कराना होगा। हर कर्मचारी और व्यक्ति का मास्क पहनना सुनिश्चित करें। ऐसा न होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।