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127 कंटेनमेंट जोन डी-नोटिफाई

कुरुक्षेत्र जिले में कंटेनमेंट जोन को लेकर राहत मिली है। प्रशासन ने 127 कंटेनमेंट और बफरजोन को हटा लिया है। प्रशासन ने गाइडलाइन की पालना करते हुए किया है। अब पाजिटिव केस मिलने पर 31 नए कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 Jun 2021 07:10 AM (IST)Updated: Fri, 11 Jun 2021 07:10 AM (IST)
127 कंटेनमेंट जोन डी-नोटिफाई
127 कंटेनमेंट जोन डी-नोटिफाई

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिले में कंटेनमेंट जोन को लेकर राहत मिली है। प्रशासन ने 127 कंटेनमेंट और बफरजोन को हटा लिया है। प्रशासन ने गाइडलाइन की पालना करते हुए किया है। अब पाजिटिव केस मिलने पर 31 नए कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं।

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एसडीएम अखिल पिलानी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के अनुसार जिले के मुनियारपुर, किशनगढ़, पिपली बीएनसी कालोनी, पलवल, खेड़ी मारकंडा, मथाना, खानपुर कोलियां, पट्टी किशनपुरा, बिहोली, दौलतपुर, समानी, पिपली गणेश कालोनी, बजीदपुर, शंकर कालोनी लाडवा रोड़, उमरी, सिरसमा, प्रतापगढ़, सांवला, अंटेड़ी, बारना, सेक्टर-2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, व रेलवे रोड सहित 127 कंटेनमेंट व बफर जोन क्षेत्र से निजात दे दी गई है। प्रशासन ने निर्धारित दिनों के अनुसार समयावधि समाप्त होने पर कंटेनमेंट तथा बफर जोन को हटा दिया है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को भी अभी पूरी सतर्कता बरतनी होगी।

नए बनाए कंटेनमेंट जोन

एसडीएम अखिल पिलानी ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला में मसाना, इशरगढ़, कौलापुर, सांवला, बीड़ खैरी, सेक्टर-3, 4, 5, 7, 8 व आकाश नगर सहित 31 स्थानों पर कोरोना पाजिटिव केस मिलने पर कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश दिए हैं। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट और बफर जोन बनाकर नोडल अधिकारी नियुक्त कर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में मिठाई का डिब्बा और मिलेंगे 1100 रुपय

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : लाकडाउन में बच्चों की शादी को लेकर चितित लोगों को सरकार ने कुछ राहत दी है। अब मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में मिठाई का डिब्बा और 11 सौ रुपये दिए जाएंगे। यह सब नए जोड़े को दिया जाएगा।

सीटीएम निशा यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में राज्य ने कुछ संशोधन किया गया है। अन्य स्कीमों को परिवार पहचान पत्र के साथ लिक भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में निर्णय लिया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कवर आने वाले लोगों को विवाह की तिथि से 30 दिनों के अंदर-अंदर विवाह का पंजीकरण करवाना होगा। इस पंजीकरण के बाद विवाहित जोड़े को शगुन के तौर पर एक मिठाई का डिब्बा और 1100 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा की स्कीम को परिवार पहचान पत्र के साथ लिक किया जाएगा।


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