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अड़ंगा: बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ट्रांसफर

जागरण संवाददाता करनाल अधिकतर चालक अपने वाहन के प्रदूषण सर्टिफिकेट को गंभीरता से नही

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Jan 2021 07:09 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jan 2021 07:09 PM (IST)
अड़ंगा: बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ट्रांसफर
अड़ंगा: बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, करनाल: अधिकतर चालक अपने वाहन के प्रदूषण सर्टिफिकेट को गंभीरता से नहीं लेते हैं। छह माह के लिए बनने वाले प्रदूषण प्रमाणपत्र की समय सीमा खत्म होने पर भी कई लोग वाहन को प्रदूषण केंद्र तक ले जाने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे वाहन चालकों को अब सतर्क रहने की जरूरत है। एनसीआर क्षेत्रों में बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर की फाइल को केंद्र कर्मचारी बैरंग लौट रहे हैं।

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इसके अलावा वाहन क्षतिग्रस्त होने पर इंश्योरेंस क्लेम करने के दौरान भी प्रदूषण सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया गया है। सतर्कता की कमी के कारण वाहन चालक को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पुराने वाहनों की खरीदारी से परहेज

ऑटो मार्केट में पुराने वाहनों को बेचने-खरीदने वाले दुकानदार भी अधिकतर लोकल नंबर के वाहन को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर वाहन एनसीआर शहर से बाहर का है तो उसके रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर न होने की परेशानी आ रही है। दुकानदार शिवम मदान ने बताया कि पहले हरियाणा के किसी भी जिले का दो पहिया या चार पहिया वाहन खरीद कर लोकल में बेचने में परेशानी नहीं होती थी। अब एनसीआर सूची से बाहर के जिले का वाहन रजिस्ट्रेशन करनाल में ट्रांसफर नहीं होता, जिसके चलते बाहरी वाहन को खरीदने से परहेज करते हैं।

इस संबंध में सेक्टर-12 स्थित जन सेवा केंद्र के कर्मचारी ने भी स्पष्ट किया है कि ऊंचा माडल होने के बावजूद एनसीआर सिटी से बाहर का वाहन यहां ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में रोजाना लोग पूछताछ के लिए आते हैं लेकिन सतर्कता न होने के कारण वाहन खरीद लेते हैं। बाद में आरसी पर उनका नाम नहीं चढ़ पाता है। वाहन चालकों के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य

प्रदूषण केंद्र के संचालक श्याम लाल ने बताया कि विभाग के निर्देश पर प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर रजिस्ट्रेशन में नाम बदली के लिए दस्तावेज की फाइल पूरी नहीं हो रही है। इसके अलावा वाहन क्षतिग्रस्त होने पर इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया गया है। शहर में 12 हजार से अधिक दो पहिया व चार पहिया वाहन रोजाना दौड़ते हैं, लेकिन अधिकतर वाहनों का प्रदूषण खत्म हो चुका होता है और बाद में क्लेम के लिए भटकते दिखाई पड़ते हैं। सीडब्ल्यूसी पहुंचे राजेश कुमार ने बताया कि कैथल नंबर की बाइक की खरीद कर ली थी लेकिन अब यहां रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के लिए दस्तावेज लेने के लिए मना किया जा रहा है। वाहनों के सभी दस्तावेज जरूरी : सिन्हा

एसडीएम आयुष सिन्हा ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में यातायात नियमों में बदलाव के चलते कुछ वाहन चालक लापरवाही कर परेशान होते हैं। सरकार के नए नियमों के अनुसार आरसी के साथ इंश्योरेंस व प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इसके अलावा, नॉन-एनसीआर क्षेत्र के बीएस-4 या इससे नीचे के माडल एनसीआर में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं। इस संबंध में वाहन चालक केंद्र में आते हैं लेकिन जागरूकता न होने के कारण बैरंग लौटना पड़ता है। सभी वाहन चालक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, थर्ड स्टीकर के अलावा वाहनों के सभी दस्तावेज पूरे रखें।


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