गांवों की स्थिति संवेदनशील, ठीकरी पहरा लगाने के आदेश
जागरण संवाददाता करनाल डीसी निशांत कुमार यादव ने हरियाणा सरकार के गृह सचिव के निदे
जागरण संवाददाता, करनाल: डीसी निशांत कुमार यादव ने हरियाणा सरकार के गृह सचिव के निर्देशानुसार जिले के गांवों में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 के तहत गांव में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेश में ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों और अपने-अपने क्षेत्रों में रात के समय ठीकरी पहरा लगाने के निर्देश दिए गए है। डीसी ने वीरवार को जारी आदेशों में कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान अब शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने और इस महामारी के दौरान लॉकडाउन व रात्रि कर्फ्यू की पालना करवाने के लिए पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट की धारा-3(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों को रात के समय ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक्ट की धारा 9 व 11 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ-साथ सभी थाना प्रबंधक भी सम्बन्धित अधिकारियों व ग्राम पंचायतों से संपर्क बनाए रखेंगे। संवाद सूत्र, नीलोखेडी : कोरोना के नए मामलों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए आर्यसमाज तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं ने हवन करने के बाद पूरे नगर की परिक्रमा की। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए गली-मोहल्लों में भी हवन किया गया।
गोल मार्केट, अस्पताल ऐरिया, पोल्ट्री एरिया, नीलनगर, कारसा रोड पर हवन यात्रा का लोगों ने स्वागत किया। आर्य समाज संस्था के पूर्व अध्यक्ष बरतपाल बतरा ने बताया कि जिस तरह कोरोना के असर से हवा अशुद्ध हो रही है। हवा शुद्ध करने के लिए हवन करना आवश्यक है। प्राचीन काल में हवा शुद्ध करने के लिए हवन किए जाते थे। इस अवसर पर अशोक पुलाना, वरिन्द्र कुमार, पंडित विकास शास्त्री, प्रवीण ऐरी, सुरेन्द्र शर्मा, श्रवण आहुजा, सुधीर खुराना, विजय कुमार, राजवंत जब्बल उपस्थित थे।