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कोरोना संक्रमित की मृत्यु के मामलों में मदद के ज्यादातर आवेदन मंजूर: डीसी

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि कोविड-19 के कारण मृतक के स्वजनों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। इसके तहत अभी तक दो दर्जन से अधिक लाभार्थी परिवारों को उनके खातों में आर्थिक सहायता राशि पहुंचा दी गई है। इसके लिए लाभार्थी अंत्योदय सरल पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Jan 2022 06:29 PM (IST)Updated: Sun, 16 Jan 2022 06:29 PM (IST)
कोरोना संक्रमित की मृत्यु के मामलों में मदद के ज्यादातर आवेदन मंजूर: डीसी
कोरोना संक्रमित की मृत्यु के मामलों में मदद के ज्यादातर आवेदन मंजूर: डीसी

जागरण संवाददाता, करनाल: उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि कोविड-19 के कारण मृतक के स्वजनों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। इसके तहत अभी तक दो दर्जन से अधिक लाभार्थी परिवारों को उनके खातों में आर्थिक सहायता राशि पहुंचा दी गई है। इसके लिए लाभार्थी अंत्योदय सरल पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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डीसी ने बताया कि इस सहायता राशि के लिए वे परिवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके किसी भी सदस्य की कोरोना महामारी के कारण मौत हुई है। इसके लिए उन्हें आनलाइन करना होगा। इसमें परिवार पहचान-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा कोविड पाजिटिव होने का प्रमाण-पत्र अपलोड करने होंगे। लाभार्थी को आवेदन के एक माह में सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में लाभार्थी को उनके आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 110 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें अधिकतर को मंजूरी दे दी गई है।

डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ वे परिवार उठा सकते हैं जिनके किसी भी सदस्य की मृत्यु कोविड से या कोविड पाजिटिव पाए जाने के 30 दिन में हुई हो। वर्ष 2021 तथा वर्ष 2020 के दौरान हुई मौतों के लाभार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी स्वजन के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए करनाल जिले के संबंधित क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगर निगम में आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि कुछ परिवारों को सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करने में कठिनाई हो रही थी। उनकी सुविधा के लिए ई-दिशा केन्द्र पर एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। यदि किसी कारण 30 दिन में सहायता राशि नहीं प्राप्त होती है तो शिकायत उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त को दे सकते हैं। इस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी।


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