परीक्षा की तैयारियों पर मंथन, रोडवेज चलाएगा विशेष बसें
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 31 अक्टूबर एक व दो नवंबर को पुरूष सिपाही पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन के साथ रोडवेज की ओर से भी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। इसके तहत करनाल डिपो 36 विशेष बसों का संचालन करेगा। पहली पाली में 15 और दूसरी में 21 बसें परिचालित की जाएंगी। आवश्यकतानुसार इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। वहीं शनिवार से बस स्टैंड में इन बसों के लिए बुकिग भी शुरू होगी।
जागरण संवाददाता, करनाल: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 31 अक्टूबर, एक व दो नवंबर को पुरुष सिपाही पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन के साथ रोडवेज की ओर से भी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। इसके तहत करनाल डिपो 36 विशेष बसों का संचालन करेगा। पहली पाली में 15 और दूसरी में 21 बसें परिचालित की जाएंगी। आवश्यकतानुसार इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। वहीं, शनिवार से बस स्टैंड में इन बसों के लिए बुकिग भी शुरू होगी।
प्रदेश के अन्य जिलों के साथ करनाल में भी तीन दिन तक इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सुबह के सत्र में 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम के सत्र में तीन बजे से 4.30 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा शांतिपूवर्क सम्पन्न कराने के लिए जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने पहले ही आदेश जारी कर धारा 144 लागू कर दी है।
वहीं, शुक्रवार को रोडवेज महाप्रबंधक कुलदीप सिंह ने अपने कार्यालय में परीक्षा के लिए विशेष बसों के परिचालन को लेकर अन्य अधिकारियों और स्टाफ के साथ गहन विचार विमर्श किया। इस दौरान कुल बसों की उपलब्धता से लेकर इनके रूट प्लान और टाइम पर भी चर्चा की गई।
रोडवेज जीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि सुबह की पाली में 914 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनके लिए फिलहाल 15 विशेष बसों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। इसी तरह दोपहर की पाली में 1271 परीक्षार्थियों के मद्देनजर 21 बसों की व्यवस्था की गई है। सुबह साढ़े चार बजे से ही बसों का परिचालन आरंभ हो जाएगा। अंबाला और दिल्ली रूट पर ये बसें परिचालित की जाएंगी। इन बसों के लिए तीस अक्टूबर को सुबह दस बजे से बस स्टैंड परिसर में बुकिग शुरू हो जाएगी, जो एक नवंबर तक जारी रहेगा। इस बाबत अधिक जानकारी के लिए स्टैंड पर संपर्क किया जा सकेगा।
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केंद्रों के पास लागू रहेगी निषेधाज्ञा
जिले में लागू धारा 144 के अनुरूप 31 अक्टूबर, एक व दो नवंबर को परीक्षा के लिए बनाए गए केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा आग्नेयस्त्र लाठी, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, गंडासा, चाकू व अन्य घातक हथियार लेकर आने पर निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस-पास सभी फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेगी। यह आदेश पुलिस व ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नही होंगे। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।