ट्यूबवेल कनेक्शनों के बकाया बिलों पर जुर्माना माफ, उपभोक्ता कल तक ले सकते हैं लाभ
जो किसान किसी कारण से ट्यूबवेल का बिल जमा नहीं करा पाए थे ओर जुर्माने के साथ राशि अधिक हो गई थी उनके लिए यह राहत भरी खबर है।
जागरण संवाददाता, करनाल : जो किसान किसी कारण से ट्यूबवेल का बिल जमा नहीं करा पाए थे, ओर जुर्माने के साथ राशि अधिक हो गई थी उनके लिए यह राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार की ओर से जुर्माना माफी योजना-2019 की शुरू की गई है। जिसके तहत किसान 31 मार्च, 2019 तक के ट्यूबवेल कनेक्शनों के बकाया बिलों पर जुर्माना राशि को छोड़कर केवल मूल राशि जमा करवा सकते हैं। यह योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत वैसे तो प्रदेशभर के करीब दो लाख उपभोक्ता भान्वित होंगे, करनाल जिले में 35 हजार से अधिक उपभोक्ताओं इस जुर्माना माफी योजना का लाभ ले सकते हैं।
इसके तहत जिन किसानों का ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन दो साल में कटा है, वह बिना जुर्माने के सिर्फ बकाया मूल राशि जमा करवाने व निगम के अनुसार री-कनेक्शन की फीस जमा करवाने पर उनका कनेक्शन चालू कर दिया जाएगा। वहीं, दो साल से भी पुराने कटे हुए कनेक्शनों की बकाया मूल राशि जमा करवाने पर किसान नए कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। जिन उपभोक्ताओं के बकाया बिल संबंधी मामले कोर्ट में लंबित हैं, वह भी अपना केस वापस लेकर सिर्फ मूल राशि जमा कर सकते हैं।
लगाए जा रहे हैं खुले दरबार
जुर्माना माफी योजना-2019 का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले इसके लिए बिजली निगम की ओर से गांव-गांव जाकर खुले दरबार लगाए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं से अपील है कि वह 30 नवंबर तक इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ उठाएं। ट्यूबवेल के बिलों पर जो जुर्माना लगा हुआ था उसको योजना के तहत माफ कराएं। उपभोक्ता संबंधित बिजली निगम कार्यालय में जाकर योजना संबंधी जानकारी ले सकता है और अपना बिल को भर सकता है।
धर्म सुहाग, कार्यकारी अभियंता, बिजली निगम करनाल।