कोरोना से मृत्यु होने पर 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता-उपायुक्त
जागरण संवाददाता करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशा

जागरण संवाददाता, करनाल : उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोविड-19 के कारण मृतक के स्वजनों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। इसके लिए लाभार्थी अंत्योदय सरल पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
डीसी ने बताया कि इस सहायता राशि के लिए वे परिवार आवेदन कर सकते हैं, जिनके किसी भी सदस्य की कोरोना महामारी के कारण मौत हुई है। इसके लिए उन्हें आनलाइन करना होगा जिसमें परिवार पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा कोविड पाजिटिव होने का प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। लाभार्थी को आवेदन के एक माह में सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में लाभार्थी को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ वे परिवार उठा सकते हैं, जिनके किसी भी सदस्य की मृत्यु कोविड से हुई हो या कोविड पाजिटिव पाए जाने के 30 दिन के अंदर हुई हो। इसमें वर्ष 2021 तथा वर्ष 2020 के दौरान हुई मौत के मामलों में भी आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी स्वजन के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए करनाल जिले के संबंधित क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगर निगम में आवेदन कर सकते हैं। कुछ परिवारों को सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करने में कठिनाई हो रही थी। उनकी सुविधा के लिए ई-दिशा केन्द्र पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। किसी कारण लाभार्थी को 30 दिन में सहायता राशि नहीं प्राप्त होती है तो वह अपनी शिकायत उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त को दे सकते हैं। इस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी।
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