डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत मिलती है 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता : डीसी
- प्रार्थी के आश्रित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर उठा सकते हैं योजना का लाभ
जागरण संवाददाता, करनाल : डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह योजना पूरी तरह से नि:शुल्क है तथा पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आने वाले केस इस योजना में कवर नहीं होंगे। डीसी ने बताया कि सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु और दुर्घटना के कारण विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। नई योजना के तहत कवरेज के दायरे में केवल वही हरियाणा निवासी और राज्य के मूल निवासी आएंगे, जोकि नामांकन न होने या किसी अन्य कारण से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मृत्यु, रेल, सड़क, हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी दिव्यांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भूखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले शामिल हैं।