सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन 30 तक : अनीश
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले किसानों के लिए अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, करनाल
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले किसानों के लिए अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जा रहे हैं। जो किसान डीजल पंप से सिचाई कर रहे हैं, उन्हें 3 से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। डीजल पंप से सिचाई करने पर किसान का काफी खर्चा होता है तथा पर्यावरण भी दूषित होता है। इसके अलावा गोशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिचाई सिस्टम को भी 75 फीसद अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे।
एडीसी अनीश यादव ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी के सौर ऊर्जा पम्प 75 फीसद अनुदान पर दिए जाएंगे। ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो ड्रा के माध्यम से सोलर पंप वितरित किए जाएंगे। जो किसान सरकार से अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप लगा चुके हैं। वे इस योजना के पात्र नहीं हैं। एक किसानों को केवल एक ही पंप दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 नवंबर 2019 तक बढ़ा दी है अधिक जानकारी के लिए एडीसी ऑफिस द्वितीय मंजिल लघु सचिवालय, करनाल के कमरा नंबर 16 में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।