तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने पर होगी जेल : डीसी
लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेते हुए डॉ. आदित्य दहिया ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्र
लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेते हुए डॉ. आदित्य दहिया ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विभाग देंगे सहयोग और सार्वजानिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश जागरण संवाददाता, करनाल
जिले में तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) को सख्ती से लागू करने के लिए लघु सचिवालय में एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला लगाई गई। डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए। डीसी ने कहा कि कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू उत्पादों के किसी भी तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि जिले में धड़ल्ले से तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सभी विभागों को कोटपा एक्ट व अन्य कानूनों को लागू करने के लिए बेहतर तालमेल के साथ काम करने के लिए आदेश जारी करते हुए कहा गया कि तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम को लागू करना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की ही जिम्मेदारी नही है। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सभी विभाग धारा 4 के अनुसार चेतावनी बोर्ड लगवाकर तथा अपने विभाग का नोडल अधिकारी नियुक्त करके जिला उपयुक्त कार्यलय को सूचित करेंगे। जिला नोडल अफसर डॉ. सरोज बाला ने बताया की तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलास्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। जो हर तिमाही तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का मूल्यांकन करेगी। इस अवसर पर चंडीगढ़ से विशेष तौर पर आए जनरेशन सेवियर एसोसिएशन के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर विनय गांधी ने कहा कि भारत में हर दिन 2200 और हर साल 10 लाख लोग तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण मारे जाते हैं।