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पुराने नगर निगम भवन में बनेगी नई मार्केट, मिलेगी जाम से मुक्ति

जागरण संवाददाता करनाल पुराना नगर निगम भवन में नई मार्केट बनाने का प्लान सिरे चढ़ाने क

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Dec 2021 11:21 PM (IST)Updated: Wed, 08 Dec 2021 11:21 PM (IST)
पुराने नगर निगम भवन में बनेगी नई मार्केट, मिलेगी जाम से मुक्ति
पुराने नगर निगम भवन में बनेगी नई मार्केट, मिलेगी जाम से मुक्ति

जागरण संवाददाता, करनाल : पुराना नगर निगम भवन में नई मार्केट बनाने का प्लान सिरे चढ़ाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए दुकानदारों से भी रायशुमारी की जा रही है तो उनके सुझाव भी लिए गए हैं। इस प्लान को दुकानदारों के सामने रखा गया है। घंटाघर चौक के साथ ही नगर निगम के पुराने भवन में नई मार्केट बनने से दुकानदारों को लाभ होने की बात प्रशासन ने दोहराई तो क्षेत्र को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। यह चौक करनाल के सबसे व्यस्त चौक में शुमार है और यहां दिन में हर समय जाम की स्थिति रहती है। नई मार्केट के साथ ही पार्किंग बनने से जाम से भी राहत मिलेगी। मुख्य मार्केट के बिलकुल साथ पार्किंग होने से दुकानदारों व ग्राहकों को सुविधा होगी। ---------------

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मार्केट के बीच बनेगी दो लेयर पार्किंग पिछले माह ही इस प्लान को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही कमेटी चौक के मौजिज दुकानदारों की बैठक हुई थी। इस बैठक में नई मार्केट का ले-आउट प्लान दिखाया गया और उसकी खूबियां भी बताई गई। उपायुक्त ने बताया था कि मौजूदा 121 की संख्या अनुसार अंदर और बाहर दो तरह की इतनी ही दुकानें होंगी। बीच में रास्ता होगा। ग्राहकों के बैठने के लिए बैंच होंगे, ग्राहक दोनो तरफ जाएंगे, जिसके पास एक से ज्यादा दुकान हैं, उसे आगे-पीछे की दुकान देंगे। अभी मौजूदा किसी भी दुकान को नहीं छेड़ा जाएगा। जब मार्केट बन जाएगी तो इसके चारों ओर के रास्ते को सुविधाजनक बनाएंगे। इस प्लान के तहत मार्केट के बीच में दो लेयर की पार्किंग बनाएंगे। इससे दुकानदार और ग्राहक, दोनों को अपने वाहन पार्क करने में मदद मिलेगी।

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20 साल से पुराना दुकानदार ले सकता मालिकाना हक दुकानदारों के मन में कई शंकाएं भी थी। इनका समाधान भी प्रशासन की ओर से किया गया है। उपायुक्त निशांत यादव का कहना है कि सरकार की योजना के अनुसार जो दुकानदार 20 साल से ज्यादा पुराना यहां अपना काम कर रहा है, वह मालिकाना हक ले सकता है। जितने साल पुराना दुकानदार होगा, उतना ही नियम अनुसार डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन नगर निगम के रिकार्ड में जिसके नाम दुकान है, उसी को मिलेगी। जो किराए पर है, उसे हटाया नहीं जाएगा। 20 साल पूरे होने पर वह भी मलकियत ले सकता है।


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