हाउस टैक्स में मिलेगी 30 फीसद छूट : पवित्र
संवाद सहयोगी, तरावड़ी : 31 दिसंबर से पहले हाउस टैक्स भरने पर 30 फीसद छूट दी जाएगी। नगरप
By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Nov 2018 01:28 AM (IST)Updated: Thu, 22 Nov 2018 01:28 AM (IST)
संवाद सहयोगी, तरावड़ी : 31 दिसंबर से पहले हाउस टैक्स भरने पर 30 फीसद छूट दी जाएगी। नगरपालिका के सचिव पवित्र गुलिया और मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से हाउस टैक्स उपभोक्ताओं के लिए छूट का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि जिस उपभोक्ता का गृहकर वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक बकाया देय बनता है यदि वह सरकार की हिदायत के अनुसार अपना संपत्ति कर 31 दिसंबर से तक जमा कराते हैं तो उन्हें 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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