दस्तावेजों की जांच किए बिना बिजली कनेक्शन देने के मामले में एसडीओ सहित दो कर्मचारियों पर विजिलेंस ने दिए कार्रवाई के आदेश
जागरण संवाददाता कैथल दस्तावेजों की जांच किए बिना ही बिजली कनेक्शन देने के मामले में विजलें
जागरण संवाददाता, कैथल : दस्तावेजों की जांच किए बिना ही बिजली कनेक्शन देने के मामले में विजलेंस ने एसडीओ सहित दो कर्मचारियों के खिलाफ निगम को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में निगम के एसडीओ के खिलाफ आरटीआइ लगाने के बाद की गई जांच में करनाल विजिलेंस ने पूर्व में कैथल में कार्यरत बिजली निगम ने एसडीओ व जेई सहित एक अन्य कर्मचारी को दोषी करार दिया है। इस पर विजिलेंस ने निगम को उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की है।
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यह था पूरा मामला :
जानकारी के लिए आपको बता दें शहर के जनकपुरी कालोनी निवासी आरटीआइ कार्यकर्ता मेहर चंद राविश ने शिकायत कर बिजली निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाए थे कि अधिकारी ने बिना किसी दस्तावेजों के नियमों के विरुद्ध बिजली के नए कनेक्शन लोगों को दिए गए हैं। इस शिकायत की जांच करनाल विजिलेंस द्वारा की गई। विजिलेंस ने सभी अधिकारी व कर्मचारियों को जांच में शामिल किया। इसके बाद आरोपों की गहनता से जांच भी की थी और अपनी जांच रिपोर्ट में विजिलेंस ने उपरोक्त तीनों अधिकारी व कर्मचारियों को दोषी करार दिया। जिसके बाद ही निगम से कार्रवाई की सिफारिश की है।
अधिकारी बोले-
दस्तावेजों की जांच किए बिना ही बिजली कनेक्शन देने के मामले में एसडीओ पर कार्रवाई के आदेश की जानकारी नहीं है। एसडीओ इस समय कैथल में कार्यरत नहीं है। इस कारण यह आदेश सीधे मुख्यालय में गए हैं। ऐसे में उन्हें इस मामले को पूरी जानकारी नहीं है।
कशिक मान, अधीक्षक अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली निगम, कैथल।