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कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन लागू

कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिला में सरकार के निर्देशानुसार 17 मई सुबह पांच बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन लागू किया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 May 2021 06:36 AM (IST)Updated: Tue, 11 May 2021 06:36 AM (IST)
कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण फैलाव को  रोकने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन लागू
कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन लागू

जागरण संवाददाता, कैथल : कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिला में सरकार के निर्देशानुसार 17 मई सुबह पांच बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन लागू किया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी सुजान सिंह ने कहा कि लॉकडाउन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुलिस अधिकारी टीम के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किए गए हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे।

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गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश भर में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन लगा दिया है। जिला में उक्त आदेश की पालना के लिए प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न पहलुओं पर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

डीसी ने कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जिला वासियों को अपने घरों में रहने का आह्वान किया है। किसी भी नागरिक को उक्त लॉकडाउन अवधि में पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।

लॉकडाउन के तहत जारी आदेश में लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात अधिकारी अथवा कर्मचारी, म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना / वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी, इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर उन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी। कृषि से संबंधित कार्यों को लेकर आवाजाही रहेगी।

आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, की जाएगी होम डिलीवरी

वित्तीय सेवाओं के लिए बैंक रहेंगे लॉकडाउन में खुले जिला में बैंक की शाखाएं एवं एटीएम सेवा लॉकडाउन के दौरान अपने निर्धारित समय अनुसार खुली रहेंगी। पुलिस प्रशासन की ओर से उक्त बैंक शाखाओं में शारीरिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिज्य एवं निजी सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आइटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, लाभपात्रों को मिलेगा घर पर राशन जिला की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा।

लाभपात्रों को आंगनबाड़ी में दिए जाने वाली राशन सामग्री का वितरण संबंधित कर्मचारियों द्वारा उनके घर पर ही पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों, शारीरिक व मानसिक रूप से विशेष बौद्धिक योग्यता वाले बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा व महिला होम खुले रहेंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्रों को भी पेंशन अथवा भत्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से दिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। राज्य के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को संबंधित विभाग की ओर से पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिग व अनलोडिग के स्थानों की वेरिफिकेशन के बाद जारी होंगे। औद्योगिक इकाइयां जो रूरल एरिया में चल रही हैं और एसईजेड क्षेत्र में हैं, वे कर्मचारियों के ठहराव व्यवस्था के साथ जारी रह सकती हैं।

जिला में दूध, फल-सब्जी व किरयाने की दुकानों सहित पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आपूर्ति एजेंसी खुली रहेंगी। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस सहित पोस्टल सेवाएं आदि जन सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं रेस्टोरेंट और होटल केवल होम डिलिवरी के लिए रात्रि दस बजे तक ही खोले जाएंगे।

होटल व रेस्टोरेंट में खाना खाने पर रहेगी पाबंदी

सड़क किनारे ढाबे भी केवल पार्सल के रूप में भोजन देने के लिए खुल सकेंगे, किसी भी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे पर बैठकर खाने की पाबंदी रहेगी। रेलवे स्टेशन या अंतराज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। मनरेगा के तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्य जारी रहेंगे। निर्माण कार्य भी श्रमिकों के उसी स्थान पर रहने के साथ ही जारी रखे जा सकते हैं। राज्य परिवहन की बस सेवाएं आधी क्षमता की सवारी के साथ चलेंगी। इस दौरान बारात की मूवमेंट पर पाबंदी रहेगी। केवल 11 व्यक्तियों के साथ घरों में या कोर्ट में शादी की जा सकती है। इसी प्रकार दाह संस्कार में भी 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।


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