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चुरापोस्त तस्करी मामले में दोषी को सुनाई दस साल की सजा

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश कैथल विवेक नासिर की अदालत ने 119 किलोग्राम चुरापोस्त तस्करी मामले में एक मादक पदार्थ तस्कर को दस साल की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 11 Apr 2019 10:24 AM (IST)Updated: Thu, 11 Apr 2019 10:24 AM (IST)
चुरापोस्त तस्करी मामले में दोषी को सुनाई दस साल की सजा
चुरापोस्त तस्करी मामले में दोषी को सुनाई दस साल की सजा

जागरण संवाददाता, कैथल :

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अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश कैथल विवेक नासिर की अदालत ने 119 किलोग्राम चुरापोस्त तस्करी मामले में एक मादक पदार्थ तस्कर को दस साल की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

एसपी वसीम अकरम ने बताया कि 19 दिसंबर 2015 को तत्कालीन थाना प्रबंधक गुहला सबइंस्पेटर मंदीप सिंह व एएसआइ भीम सिंह की टीम गांव रत्ताखेड़ा क्षेत्र में मौजूद थी। जानकारी मिली कि सुखदेव सिंह व मेजर सिंह दोनों निवासी रत्ताखेड़ा चुरापोस्त तस्करी का धंधा करते है। सुखदेव सिंह ने ठेका पर लिए खेत के टयूबवेल ट्रांसफार्मर नजदीक पराली के नीचे चुरापोस्त छिपाया हुआ है। पुलिस ने छापामारी के दौरान पराली के नजदीक से सुखदेव उर्फ सुख्खा को काबू कर लिया, लेकिन मेजर सिंह मौका से फरार हो गया। जांच के दौरान पराली के नीचे संदिग्ध सात कट्टे मिले, जिनकी घटनास्थल पर डीएसपी मुख्यालय टेकनराज को बुलाकर जब नियमानुसार कार्रवाही तहत तलाशी ली गई तो प्रत्येक कट्टे से 17 किलोग्राम चुरापोस्त बरामद हुई। थाना गुहला में मामला दर्ज कर आरोपित सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान बाद में दिनांक 6 नवंबर 2016 को मेजर सिंह भी गिरफ्तार कर लिया गया। अतिरिक्ति जिला व सत्र न्यायधीश की अदालत ने आरोपित सुखदेव उर्फ सुख्खा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। आरोपित मेजर सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है।


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