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टीमों ने छुट्टी के दिन भी दर्ज की मतदाता सूची को लेकर आपत्ति

मतदाता सूची को लेकर आपत्ति दर्ज करने का कार्य लगातार जारी है। शनिवार को छुट्टी के दिन भी टीमों ने लोगों की आपत्ति दर्ज की

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Apr 2021 05:19 AM (IST)Updated: Sun, 25 Apr 2021 05:19 AM (IST)
टीमों ने छुट्टी के दिन भी दर्ज की मतदाता सूची को लेकर आपत्ति
टीमों ने छुट्टी के दिन भी दर्ज की मतदाता सूची को लेकर आपत्ति

जागरण संवाददाता, कैथल : मतदाता सूची को लेकर आपत्ति दर्ज करने का कार्य लगातार जारी है। शनिवार को छुट्टी के दिन भी टीमों ने लोगों की आपत्ति दर्ज की। चार टीमें जिला सचिवालय, आइटीआइ, नगर परिषद और आरकेएसडी कालेज में बैठी हैं। नगर परिषद में नायब तहसीलदार ईश्वर सिंह, नप एक्सईएन हिमांशु लाटका और सचिवालय नप सचिव धर्मवीर की देखरेख में टीमें काम कर रही हैं। चारों स्थानों पर करीब 500 आपत्ति दर्ज की जा चुकी हैं। जो लोग आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं उनकी वोट दूसरे वार्डों में गई हुई हैं। शहर के पार्षद भी अपने-अपने वार्डों में मतदाता सूची को ठीक करवाने के लिए आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। शहर के लोगों से 26 अप्रैल तक मतदाता सूची को लेकर आपत्ति मांगी गई हैं। आपत्ति दर्ज करने के बाद नप अधिकारियों की टीम लोगों को मौके पर बुलाएगी। उनके कागजात की वेरिफिकेशन करने के बाद नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। शहर में 31 वार्ड हैं और जून में पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। शहर में एक लाख दो हजार 210 मतदाता हैं। इनमें से 53 हजार 754 पुरुष हैं और 48 हजार 556 महिलाएं हैं।

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नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बलबीर सिंह ने बताया कि मतदाता सूची को लेकर शनिवार को भी आपत्ति दर्ज की गई हैं। 26 अप्रैल तक निर्धारित किए गए चार स्थानों पर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती हैं। मतदाता सूची में जो गलतियां सामने आएंगी, उन्हें ठीक करवा दिया जाएगा।

सभी प्राधिकरण सचिव बने नोडल एजेंसियों का हिस्सा: राजन गुप्ता

जागरण संवाददाता, कैथल: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ में शामिल न्यायाधीश राजन गुप्ता और न्यायाधीश कर्मजीत सिंह ने आदेश पारित किए हैं कि सभी जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव कोविड संक्रमण स्थिति से उत्पन्न शिकायतों के निपटान के लिए गठित समितियों, नोडल एजेंसियों के सदस्य होंगे। इन एजेंसियों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, नगर परिषद प्रतिनिधि और सिविल सर्जन शामिल होंगे। आदेशों में निर्देश दिए गए हैं कि यदि आवश्यक हो तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए समिति की बैठक रोजाना की जा सकती है और हेल्प लाइन नंबर-104 पर कोई भी कॉल आने पर तुरंत प्रशासन द्वारा प्रतिक्रिया दी जाए। खंड पीठ द्वारा कहा गया है कि मौजूदा महामारी के स्थिति में जनता को जागरूक करने के लिए इस हेल्प लाइन नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों के जरिए किया जाए। इसके साथ-साथ आम जनता को स्वास्थ्य विभाग, नगरपरिषद द्वारा मास्क शिष्टाचार के बारे में जागरूक किया जाए। सार्वजनिक और निजी संस्थानों के प्रमुख कर्मचारियों को उचित तरीके से मास्क पहनने के लिए जागरूक करें। जो व्यक्ति मास्क नहीं डालते हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए।


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