लाकडाउन में सम-विषम नियम का पालन नहीं कर रहे दुकानदार
महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत नए नियमों के साथ 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अब दुकानें सम-विषम नियम के साथ सुबह नौ से शाम छह बजे तक खोली जा सकती हैं। शॉपिग मॉल और होटलों को भी खोलने की अनुमति मिल चुकी है।
जागरण संवाददाता, कैथल : महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत नए नियमों के साथ 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अब दुकानें सम-विषम नियम के साथ सुबह नौ से शाम छह बजे तक खोली जा सकती हैं। शॉपिग मॉल और होटलों को भी खोलने की अनुमति मिल चुकी है।
बाजार में दुकानदार सम-विषम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। छात्रावास रोड, मेन बाजार, रेलवे गेट, तलाई बाजार में ज्यादातर दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं। दुकानें ज्यादा खुल रही हैं और बाजार में भीड़ भी बढ़ रही है। बाजारों में दो गज दूरी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। दुकानदारों को नियमों का पालन करवाने के लिए नप ने 19 टीमें गठित की थी। अब ये टीमें भी काम नहीं कर रही हैं। नगर परिषद की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में नियमों का पालन ना करना खतरनाक साबित हो सकता है। जिले में कोरोना के केस भले ही कम आ रहे हों, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। वहीं ट्रैफिक पुलिस की टीमें लगातार बाजार में दुकानदारों को नियमों का पालन करवा रही हैं। पुलिस दुकानें बंद करवा देती हैं, लेकिन उनके जाने के बाद दुकानदार दोबारा से दुकान खोल लेते हैं।
14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बलबीर सिंह ने बताया कि नए नियमों के साथ 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जो दुकानदार सम-विषम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नप की तरफ से सभी दुकानों को नंबर लगाए हुए हैं।