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बाजार में सम-विषम नियम का पालन नहीं कर रहे दुकानदार

महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत नए नियमों के साथ लॉकडाउन सात जून तक बढ़ा दिया गया है। सम-विषम नियम के तहत ही बाजार में दुकानें खोली जानी हैं। शॉपिग मॉल भी कुछ नियमों का पालन कर खुल रहे हैं। मॉल में भीड़ ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 02 Jun 2021 06:07 AM (IST)Updated: Wed, 02 Jun 2021 06:07 AM (IST)
बाजार में सम-विषम नियम का  पालन नहीं कर रहे दुकानदार
बाजार में सम-विषम नियम का पालन नहीं कर रहे दुकानदार

जागरण संवाददाता, कैथल : महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत नए नियमों के साथ लॉकडाउन सात जून तक बढ़ा दिया गया है। सम-विषम नियम के तहत ही बाजार में दुकानें खोली जानी हैं। शॉपिग मॉल भी कुछ नियमों का पालन कर खुल रहे हैं। मॉल में भीड़ ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक तय किया दुकानें खोलने का समय। बाजार में सम-विषम के हिसाब से दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। नियम के अनुसार एक दिन सम और दूसरे दिन विषम नंबर की दुकान खुलनी हैं, लेकिन बाजार में ऐसा नहीं हो रहा है।

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छात्रावास रोड, रेलवे रोड, मुख्य बाजार में ज्यादातर दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं। सभी दुकानें खुलने के कारण बाजार में भी भीड़ जमा हो रही है। लोग दो गज दूरी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि नगर परिषद की तरफ से दुकानदारों को जागरूक करने के लिए 19 टीमें लगाई हुई हैं। टीमें भी दुकानदारों को चेतावनी देकर ही छोड़ रही हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तय किए गए नियमों का पालन करना जरूरी है। घर से निकलने पर मुंह पर मास्क लगाना भी जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी भी बिना नियम के खुली दुकानों को बंद करवा रहे हैं।

बॉक्स: सम विषम के अनुसार दुकाने

खोलने की अनुमति

नगर परिषद के कार्यकारी बलबीर सिंह ने बताया कि दुकानदारों से नियमों का पालन करवाया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से सम-विषम नियम के अनुसार ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। सात जून तक यही नियम लागू रहेंगे।


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