लाकडाउन में बाजारों में टूट रहे नियम, दो गज दूरी का नहीं ख्याल
महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत 14 जून तक नए नियमों के साथ लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दुकानों के साथ अब शॉपिग मॉल और होटल भी खुल चुके हैं।
जागरण संवाददाता, कैथल : महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत 14 जून तक नए नियमों के साथ लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दुकानों के साथ अब शॉपिग मॉल और होटल भी खुल चुके हैं। शहर के मुख्य बाजारों में स्थित ठीक नहीं हैं। मेन बाजार, रेलवे गेट, पालिका बाजार, भगत सिंह चौक, सब्जी मंडी में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर दुकानदार रोजाना ही दुकानें खोले रहे हैं, जबकि दुकानें सम-विषम नियम के आधार पर खोलनी हैं।
इसके अलावा दो गज दूरी नियम का पालन भी नहीं किया जा रहा है। दुकानों में लोगों की भीड़ जमा रहती है। शहर के लोग भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दुकानें सुबह नौ से शाम छह बजे तक खोलने का समय तय किया गया है। कोरोना संक्रमण के केस तो कम हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं है। ऐसे में लोगों की लापरवाही कोई भी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। प्रशासन की तरफ से बार-बार जागरूक किया जा रहा है कि दो गज दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य है। उसके बाद भी लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी रोजाना नियमों का पालन ना करने वालों के चालान कर रहे हैं। इसके अलावा बाजार में भी बिना नियमों के खुली दुकानों को बंद करवा रहे हैं।
सम-विषम नियम का पालन अनिवार्य
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बलबीर सिंह ने बताया कि सम-विषम नियम का पालन करना अनिवार्य है। जो दुकानदार नियमों का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।