पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किया जा रहा है लाभ : डीसी
हरियाणा भवन एवं निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, कैथल : हरियाणा भवन एवं निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा श्रमिकों को बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, विधवा पेंशन, मातृत्व लाभ, पितृत्व लाभ, औजार खरीदने के लिए उपदान, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, सिलाई मशीन योजना, साइकिल योजना, कन्यादान योजना, मुफ्त भ्रमण योजना, अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता, दिव्यांग सहायता, दिव्यांग पेंशन, चिकित्सा सहायता, मकान की खरीद व निर्माण के लिए ऋण, पेंशन योजना,परिवारिक पेंशन, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, मृत्यु सहायता, दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
डीसी सुजान सिंह ने बताया कि श्रम विभाग के अधीन इस बोर्ड द्वारा श्रमिक की तीन बेटियों तक कन्यादान के लिये 51,000 रूपये, विधवा पेंशन के तहत दो हजार रुपये प्रति माह, मातृत्व लाभ के लिए 36 हजार रुपये, पितृत्व लाभ के लिए 21 हजार रुपये, कामगारों को पांच वर्ष में एक बार नए औजार के लिए आठ हजार रुपये, पंजीकृत महिला कामगारों के लिए उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेन कोट, छात्ता, रबड़ मैट्रेस, कीचन के बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकीन खरीदने के लिए 5100 रुपये, बोर्ड द्वारा महिला श्रमिक को केवल एक बार सिलाई मशीन प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत कामगारों के ऐसे बच्चे जो मेडिकल अथोरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इससे अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम व दिव्यांग घोषित किए गए हैं उन्हें 2 हजार रुपये प्रति माह सहायता राशि, पंजीकृत कामगार की कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर दिव्यांग प्रतिशत के आधार पर डेढ़ लाख से तीन लाख तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।