कानून में बलात्कार के लिए है मृत्यु दंड का प्रावधान : शर्मा
महिलाओं के प्रति अपराध सभ्य समाज पर कलंक है। आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन के चलते समाज का भौतिक मूल्यों में लगाव बढ़ा है और नैतिक मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। कानून में बलात्कार के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। यह बातें जिला न्यायवादी शशिकांत शर्मा ने कही।
संवाद सहयोगी, घरौंडा : महिलाओं के प्रति अपराध सभ्य समाज पर कलंक है। आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन के चलते समाज का भौतिक मूल्यों में लगाव बढ़ा है और नैतिक मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। कानून में बलात्कार के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। यह बातें जिला न्यायवादी शशिकांत शर्मा ने कही।
वह शुक्रवार को मधुबन अकादमी के आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार में पुलिस अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब कानून लागू करने वाली एजेंसी यानि पुलिस का ये दायित्व है कि वह ऐसे मामलों की तफ्तीश को वैज्ञानिक तरीके से करते हुए अपराधी को न्यायालय के हवाले करे। सबूतों की कड़ी को कानून सम्मत तरीके से इस तरह से जोड़े की निर्दोष को न्याय और दोषी को सजा जरूर मिले। इन सभी के साथ समाज का भी ये दायित्व है कि वह समाज में लड़के और लड़कियों में नैतिक और मानवीय मूल्यों को मजबूत करें।
अपराधी को दंड जरूरी
शर्मा ने कहा कि अपराधी में अपराध ना करने का डर पैदा करने के लिए जरूरी है कि उसे कड़ी सजा निश्चित रूप से मिले। कोई भी अपराधी बिना सजा से किसी भी कारण से ना छूट पाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि पुलिस अधिकारी महिला विरुद्ध अपराध के मामलों में कानूनी और प्रक्रिया संबंधी बारीकियों को अधिक अच्छे तरीके से समझ सके और इन मामलों की उच्च स्तरीय विवेचना सुनिश्चित कर सके।