ट्यूबवेल कनेक्शनों के बकायादार किसानों के लिए जुर्माना माफी योजना शुरू
हरियाणा सरकार की तरफ प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए जुर्माना माफी योजना-2019 शुरु की गई है। यह योजना ऐसे किसानों के लिए है जो किसी कारणवश अपने ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिल जमा नहीं करवा पाए हैं।
जागरण संवाददाता, कैथल : हरियाणा सरकार की तरफ प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए जुर्माना माफी योजना-2019 शुरु की गई है। यह योजना ऐसे किसानों के लिए है, जो किसी कारणवश अपने ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिल जमा नहीं करवा पाए हैं। योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक के बकायादार किसान बिना जुर्माने के सिर्फ मूल बिल राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना 30 नवंबर 2019 तक लागू रहेगी।
बिजली निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन का बिजली का बिल न जमा करवाने के कारण जिन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, ऐसे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत जिन किसानों का ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन बीते दो साल में कटा है वे बिना जुर्माने के सिर्फ बकाया मूल राशि जमा करवाने व निगम के अनुसार रीकनेक्शन की फीस जमा करवाने पर उनका कनेक्शन चालू कर दिया जाएगा। वहीं, दो साल से भी पुराने कटे हुए कनेक्शनों की बकाया मूल राशि जमा करवाने पर किसान नए कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। किसी न्यायालय में लंबित बिल संबंधित मामले से संबंधित उपभोक्ता भी अपना केस वापस लेकर सिर्फ मूल राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।
वर्जन
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता बीएस रंगा ने बताया कि ट्यूबवेल कनेक्शनों के बकायेदार किसानों के लिए जुर्माना माफी योजना विभाग ने शुरू की है। इस योजना के दायरे में आने वाले किसान 30 नवंबर तक इसका लाभ उठा सकते हैं।