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जिले के 494 निजी वाहनों पर 84 लाख रुपये का टैक्स बकाया

आरटीए विभाग का 494 निजी वाहनों पर 84 लाख रुपये को टैक्स बकाया है। इस टैक्स को भरवाने के लिए आरटीए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Aug 2020 06:42 AM (IST)Updated: Sun, 23 Aug 2020 06:42 AM (IST)
जिले के 494 निजी वाहनों पर 84 लाख रुपये का टैक्स बकाया

जागरण संवाददाता, कैथल: आरटीए विभाग का 494 निजी वाहनों पर 84 लाख रुपये को टैक्स बकाया है। इस टैक्स को भरवाने के लिए आरटीए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। बिना टैक्स भरने वाले निजी वाहन संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है। अगर इस नोटिस के 30 दिन बाद भी टैक्स निजी वाहन संचालकों ने नहीं भरा तो वाहनों को स्पेशल अभियान चलाकर विभाग की तरफ से पकड़ा जाएगा। वहीं इन सभी निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी रद किया जाएगा।

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बता दें कि इन वाहनों ने 2017 से टैक्स जमा नहीं करवाया है। इनको विभाग की तरफ से कई बार सूचित किया जा चुका है। इसके बावजूद टैक्स नहीं भर रहे है और धड़ल्ले से सड़कों पर फर्राटे भर रहे हैं। नियमों की धज्जियां उड़ा रहे है।

टैक्स जमा कराना जरूरी-

कार, ट्रक व बसों के संचालकों को आरटीए विभाग में टैक्स जमा करवाना होती है। उसके बाद ही वे अपनी वाहनों को सड़कों पर दौड़ा सकते है। बिना टैक्स वाले वाहनों के दौड़ाने की अनुमति नहीं है। अगर बिना टैक्स दिए वाहन सड़कों पर दौड़ाया जाता है। आरटीए विभाग उस वाहन को जब्त कर लेता है। इसलिए टैक्स जमा करवाना जरूरी है।

वाहन की आरसी को किया जाता है जब्त

टैक्स नहीं देने वाले वाहनों की आरसी को आरटीए विभाग जब्त कर लेता है। जब टैक्स भरा जाता है उसके बाद वाहन चालकों को उसकी आरसी दी जाती है। अन्यथा आरसी लेकर विभाग उसका रजिस्ट्रेशन रद कर देता है।

नोटिस जारी किया गया

आरटीए सचिव शीशपाल ने बताया कि बिना टैक्स नहीं देने वाले 494 वाहनों को नोटिस जारी किया गया है। अगर 30 दिन के अंदर ये नोटिस के बाद टैक्स जमा नहीं करवाएंगे तो इनके रजिस्ट्रेशन को विभाग की तरफ से रद किया जाएगा। वाहन मालिक वेबसाइट पर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। टैक्स जमा होने के बाद वाहनों को ब्लैक लिस्ट से हटा दिया जाएगा।


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