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नगरपरिषद ने एजेंसी पर दूसरी बार लगाया 25 हजार का जुर्माना

नगर परिषद की ओर से डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाली एजेंसी के खिलाफ सप्ताह में दूसरी बार कार्रवाई की गई है। पहले भी आकांक्षा इंटरप्राइजिज एजेंसी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अब दोबारा से एजेंसी को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 06:25 AM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2020 06:25 AM (IST)
नगरपरिषद ने एजेंसी पर दूसरी बार  लगाया 25 हजार का जुर्माना
नगरपरिषद ने एजेंसी पर दूसरी बार लगाया 25 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, कैथल: नगर परिषद की ओर से डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाली एजेंसी के खिलाफ सप्ताह में दूसरी बार कार्रवाई की गई है। पहले भी आकांक्षा इंटरप्राइजिज एजेंसी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अब दोबारा से एजेंसी को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की 50 हजार रुपये की राशि एजेंसी के मासिक बिल में से काट ली जाएगी।

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सफाई शाखा के इंचार्ज नरेंद्र शर्मा ने एजेंसी को लगातार दो नोटिस जारी किए हैं। एजेंसी के कर्मचारियों की बार-बार शिकायत आ रही थी कि कर्मचारी डंपिग प्लांट की बजाय शहर में बने कचरा प्वाइंट पर ही कचरा डाल रहे हैं।

ठेके की शर्त के अनुसार एजेंसी को घरों से कचरा उठाकर खुराना रोड स्थित डंपिग प्लांट पर डालना था। कचरा प्वाइंट पर कचरा डालने के कारण सड़कों पर कचरे के ढेर लग जाते थे। कचरा प्वाइंट से नगर परिषद के कर्मचारी कचरा उठाते हैं। एजेंसी को दोनों ही बार कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, लेकिन एजेंसी ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया था।

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एक महीने के लिए बढ़ाई थी तारीख

डोर टू डोर कचरा उठाने वाली एजेंसी का ठेका 18 सितंबर को खत्म हो चुका था। नए टेंडर की प्रक्रिया नहीं शुरू होने के कारण नप की ओर से एक महीने के लिए ठेका बढ़ा दिया गया था। जब से एजेंसी का ठेका बढ़ाया गया है, तब से एजेंसी ठीक से कार्य नहीं कर रही है।

पार्षद भी कई बार एजेंसी की शिकायत नप अधिकारियों को कर चुके हैं। कुछ वार्डों में नियमित रूप से घरों से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। 18 सितंबर से ठेका खत्म हो रहा है। डोर-टू-डोर कचरा उठान पर इस बार तीन करोड़ 24 लाख रुपये खर्च किए जाने हैं। इसका टेंडर लगाया जा चुका है, जो 22 सितंबर को खोला जाना है। पहले इस टेंडर पर एक करोड़ 80 लाख रुपये साल के खर्च किए जाते थे।

वर्जन : पहले भी लगाया जा चुका जुर्माना

नगर परिषद की सफाई शाखा के इंचार्ज नरेंद्र शर्मा ने बताया कि डोर टू डोर कचरा उठाने वाली एजेंसी का कार्य संतोषजनक नहीं है। एजेंसी को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पहले भी एजेंसी को 25 हजार का जुर्माना लगाया जा चुका है। 22 सितंबर को डोर-टू-डोर कचरा उठान का टेंडर खोला जाना है।


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