नप के पास नहीं आया नोटिफिकेशन, नहीं मिल रहा हाउस टैक्स छूट का लाभ
सरकार और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से हाउस टैक्स को लेकर छूट देने की घोषणा की हुई है। नगर परिषद के पास फिलहाल विभाग की ओर से नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है।
जागरण संवाददाता, कैथल : सरकार और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से हाउस टैक्स को लेकर छूट देने की घोषणा की हुई है। नगर परिषद के पास फिलहाल विभाग की ओर से नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। ऐसे में हाउस टैक्स जमा करवाने वाले लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।
टैक्स कार्यालय में लोगों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। लोगों की बाहर ही लाइनें लगवाई जा रही हैं। नगर परिषद गेट पर एक कर्मचारी बैठाया गया है जो अंदर आने वाले हर व्यक्ति के हाथ सैनिटाइज करवा रहा है। पांच कर्मचारी शाखा में काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण रोजाना करीब 15 हजार रुपये हाउस टैक्स जमा हो रहा है।
इससे पहले रोजाना करीब 40 से 50 हजार रुपये टैक्स जमा होता था। नोटिफिकेशन आने के बाद लोगों को 2010 से लेकर 2016-17 वर्ष तक का ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ उन्हें मिलेगा जो 31 अगस्त तक अपना पूरा टैक्स जमा करवाएंगे।
इसके अलावा मूल राशि में भी 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं ने तीन वर्षों में अपना टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है उन्हें भी दस प्रतिशत छूट दी जाएगी।
नोटिफिकेशन मिलने पर लोगों को दिया जाएगा लाभ
नगर परिषद के सुपरिटेंडेंट नरेंद्र शर्मा ने बताया कि फिलहाल विभाग की ओर से हाउस टैक्स में छूट से संबंधित नोटिफिकेशन नहीं मिला है। नोटिफिकेशन मिलते ही लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नप की ओर से कोरोना वायरस से बचाव को लेकर पूरे प्रबंध किए गए हैं।