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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रुपये तक दी जाती सहायता राशि : डीसी सुजान सिंह

हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 06 Jun 2021 06:51 AM (IST)Updated: Sun, 06 Jun 2021 06:51 AM (IST)
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार  रुपये तक दी जाती  सहायता राशि : डीसी सुजान सिंह
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रुपये तक दी जाती सहायता राशि : डीसी सुजान सिंह

जागरण संवाददाता, कैथल : हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है।

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डीसी सुजान सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑन लाइन आवेदन करना होता है। उन्होंने योजना की पात्रता शर्तों के संदर्भ में बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को उनकी लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन होने पर उसकी लडक़ी की शादी में 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

डीसी सुजान सिंह ने बताया कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बीपीएल हो, उसकी आय एक लाख रुपये से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लडक़ी की शादी में 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। सामान्य वर्ग का व्यक्ति यदि बीपीएल है तथा आय एक लाख रुपये से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हो तो उसकी लड़की की शादी में भी 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। सभी वर्गो की विधवा महिला, ओरफन बीपीएल है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो या अढ़ाई एकड़ से कम जमीन हों, तो उसकी लड़की की शादी में 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। किसी भी जाति एवं बिना आय निर्धारण के महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी के लिए 31 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सभी जातियों के सामुहिक विवाह समारोह में विवाह करने वाले दूल्हा या दुल्हन को 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।


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