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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की 26 जुलाई तक बढ़ी समयावधि : उपायुक्त

डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जिला में 26 जुलाई तक लाकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान पहले से जारी रियायतें लोगों को मिलती रहेंगी। हरियाणा में 50 फीसद क्षमता के साथ बार और रेस्टारेंट सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक संचालित होंगे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Jul 2021 06:21 AM (IST)Updated: Tue, 20 Jul 2021 06:21 AM (IST)
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की 26 जुलाई तक बढ़ी समयावधि : उपायुक्त
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की 26 जुलाई तक बढ़ी समयावधि : उपायुक्त

कैथल (वि): डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जिला में 26 जुलाई तक लाकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान पहले से जारी रियायतें लोगों को मिलती रहेंगी। हरियाणा में 50 फीसद क्षमता के साथ बार और रेस्टारेंट सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक संचालित होंगे। इस दौरान कोरोना से बचाव के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

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डीसी ने जारी निर्देशानुसार बताया कि गोल्फ कोर्स में बने क्लब हाउस, बार और रेस्टारेंट भी 50 फीसद क्षमता के साथ सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। जिम खोलने के समय में एक घंटे की वृद्धि की गई है। जिम अब सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। इस दौरान सामाजिक दूरी और नियमित सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। सभी सुरक्षा उपायों के साथ स्पा सेंटर भी 50 फीसद क्षमता के साथ सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगे।

सामाजिक कार्यक्रमों में अब 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति

प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की हिदायतों की पालना करते हुए शादी और अंतिम संस्कार में 50 की जगह 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। वहीं खाली स्थान पर 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। स्वीमिग पूल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए ही खुलेंगे। कोरोना की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करते हुए सिनेमा हाल आधी क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकार ने कोचिग संस्थान, ट्रेनिग सेंटर, लाइब्रेरी, प्रयोगशालाओं को सख्त निर्देशों के साथ खुलने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही 23 जुलाई को होने वाले क्लैट की कोविड-19 नियमानुसार परीक्षा की भी अनुमति दी गई है।

उन्होंने बताया कि जरूरी कक्षा, प्रैक्टिकल, लैब, कोविड-19 नियमानुसार परीक्षा करवाने के लिए विश्वविद्यालय, कालेज परिसर खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ आइटीआइ भी आवश्यक कार्य के लिए निर्देशानुसार खोले जा सकते हैं। इसके अलावा दुकानों व माल को लेकर पहले से जारी गाइडलाइन जारी रहेंगी।


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