बंदियों के स्वजनों को कानूनी सहायता देने को लेकर लगाया कानूनी सेवा शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल के आदेशों पर जिला जेल में बंदियों के स्वजनों को कानूनी सहायता देने को लेकर कानूनी सेवा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में जिला समाज कल्याण विभाग नगर परिषद डीआरडीए व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
कैथल (वि) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल के आदेशों पर जिला जेल में बंदियों के स्वजनों को कानूनी सहायता देने को लेकर कानूनी सेवा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में जिला समाज कल्याण विभाग, नगर परिषद, डीआरडीए व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। शिविर में पैनल अधिवक्ता देवेंद्र राणा ने उपस्थित बंदियों को प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किताब कैदियों के अधिकार की जानकारी दी। बंदियों को यह भी बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल में निश्शुल्क कानूनी सहायता केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें कोई भी बंदी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दानिश गुप्ता ने बताया कि इस शिविर में 159 बंदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और सभी बंदियों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी दी। जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल डा. राजीव मित्तल ने 44, नेत्र रोग विशेष डा. कविता गोयल ने 26, हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. हिमांशु बंसल ने 50 बंदियों और दंत रोग विशेषज्ञ डा. वनिश मदान ने 39 बंदियों के स्वास्थ्य की जांच की। इसके अतिरिक्त नगर परिषद से आए शहरी प्रबंधक विशाल गुप्ता व सिविल अभियंता तरुण वर्मा ने बंदियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी नीतियों की जानकारी दी। उपायुक्त कार्यालय से शिवकुमार एपीओ ने सभी बंदियों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर जिला समाज कल्याण विभाग से दर्शना रानी, डीआरडीए कार्यालय से रेणु बंसल, प्रवीन कुमार व अटल सेवा केंद्र से संदीप कुमार व अजीत सिंह मौजूद थे।