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कैथल-जींद रोड पर पट्टी चौधरी में पनप रही अवैध कालोनी पर चलाई जेसीबी

जिले में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय व कैथल की तहसीलदार सुदेश मेहरा बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सहयोग से अमले द्वारा अर्बन एरिया कैथल के अधीन गांव पट्टी चौधरी में पनप रही अवैध कालोनी में तोड़-फोड़ की कार्रवाई की गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Feb 2021 06:18 AM (IST)Updated: Sat, 20 Feb 2021 06:18 AM (IST)
कैथल-जींद रोड पर पट्टी चौधरी में पनप  रही अवैध कालोनी पर चलाई जेसीबी
कैथल-जींद रोड पर पट्टी चौधरी में पनप रही अवैध कालोनी पर चलाई जेसीबी

जागरण संवाददाता, कैथल: जिले में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय व कैथल की तहसीलदार सुदेश मेहरा बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सहयोग से अमले द्वारा अर्बन एरिया कैथल के अधीन गांव पट्टी चौधरी में पनप रही अवैध कालोनी में तोड़-फोड़ की कार्रवाई की गई।

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एडीसी सतबीर सिंह कुंडू ने बताया कि कैथल-जींद रोड पर साढ़े चार एकड़ भूमि में पनप रही अवैध कालोनी में निर्माणाधीन छह रिहायशी मकानों की नींव व मौके पर बनी मिट्टी की सभी सड़कों को जेसीबी की सहायता से हटाया गया है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय के संज्ञान में आया था कि गांव पट्टी चौधरी में भूमि मालिकों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के मिट्टी की सड़कों का निर्माण करके अवैध कालोनी विकसित की जा रही है। इस पर विभाग ने भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने न तो अवैध कालोनी का निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली। एडीसी का कहना है कि पीला पंजा चलाने के साथ-साथ अवैध कालोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।

लोगों को किया जा रहा जागरूक

जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए और न ही अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदें। मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। सभी प्रॉपर्टी डीलर का भी आह्वान किया गया है कि वे सरकार द्वारा चलाई गई हाउसिग स्कीम, दीनदयाल हाउसिग स्कीम, अफॉर्डेबल हाउसिग स्कीम, जिसमें पांच एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है।


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