ढाई एकड़ में काटी जा रही अवैध कालोनी पर चलाई जेसीबी
जिलेभर में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर निरंतर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय और ड्यूटी मजिस्ट्रेट हरदेव सिंह पूरे अमले के साथ कलायत एरिया के तहत पड़ने वाले गांव बात्ता में विकसित हो रही अवैध कालोनी पर कार्रवाई की
संवाद सहयोगी, कलायत : जिलेभर में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर निरंतर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय और ड्यूटी मजिस्ट्रेट हरदेव सिंह पूरे अमले के साथ कलायत एरिया के तहत पड़ने वाले गांव बात्ता में विकसित हो रही अवैध कालोनी पर कार्रवाई की। टीम ने जिला प्रशासन की मदद से मिट्टी की सड़कें और डीपीसी को जेसीबी की मदद से हटाया। डीसी सुजान सिंह ने बताया कि अर्बन एरिया कलायत के गांव बात्ता में करीब ढाई एकड़ में पनप रही अवैध कालोनी पर कार्रवाई की गई। कैथल-हिसार रोड पर करीब ढाई एकड़ भूमि पर भू-मालिकों की ओर से बिना विभागीय अनुमति के सड़कें बनाकर अवैध कालोनी विकसित करने का मामला सामने आया था। विभाग की ओर से प्रॉपर्टी डीलरों को नोटिस जारी करके कालोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए थे। भूस्वामियों ने न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी का निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली। अवैध कालोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।
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सस्ते प्लाट लेने के चक्कर में ना आएं लोग
जिला नगर योजनाकार अधिकारी अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वे सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं। अवैध कालोनियों में प्लाट ना खरीदें। मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। सभी प्रॉपर्टी डीलर सरकार की ओर से चलाई गई हाउसिग स्कीम, दीनदयाल हाउसिग स्कीम, अफॉर्डेबल हाउसिग स्कीम, जिसमें पांच एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है। कालोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त करें, ताकि शहर वासियों को सस्ता मकान उपलब्ध हो सके। अगर कोई व्यक्ति अवैध कालोनी में प्लाट खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय की ओर से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।