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महामारी को फैलने से रोकने के लिए करें लॉकडाउन का पालन : डीसी

डीसी सुजान सिंह ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए आगामी तीन मई तक किए गए लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी जरूरत के अनुसार कार्यालय में आएंगे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Apr 2020 09:30 AM (IST)Updated: Fri, 17 Apr 2020 09:30 AM (IST)
महामारी को फैलने से रोकने के लिए  करें लॉकडाउन का पालन : डीसी
महामारी को फैलने से रोकने के लिए करें लॉकडाउन का पालन : डीसी

जागरण संवाददाता, कैथल : डीसी सुजान सिंह ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए आगामी तीन मई तक किए गए लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी जरूरत के अनुसार कार्यालय में आएंगे। अस्पताल, पशु अस्पताल और मेडिकल से संबंधित केमिस्ट, फार्मासिस्ट, मेडिकल से संबंधित दुकानें, मेडिकल लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस की सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल सेवाओं से जुड़े स्वास्थ्यकर्मी, जिनमें मेडिकल पर्सनल, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ तथा अस्पताल से जुड़े अन्य सेवाओं को ले जाने के लिए परिवहन सुविधाएं जारी रहेंगी।

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आदशों में पीडीएस के तहत आने वाली राशन की दुकानें, फल, सब्जी, डेयरी, करियाना की दुकानें, मीट, मछली, पशु के चारे, खाद, बीज और पेस्टीसाइज की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त जरूरत के अनुसार लॉकडाउन के पालन के लिए जिला प्रशासन होम डिलीवरी भी उपलब्ध करवाएगा।

इसके अलावा बैंक इंश्योरेंस कार्यालय, एटीएम व बैंकिग सेक्टर से जुड़ी गतिविधियां, प्रिट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलिफोन व इंटरनेट से जुड़ी सेवाएं, केबल सर्विस, आइटी से जुड़ी सेवाएं, मेडिकल व फार्मासिटिकल के लिए ई-कॉमर्स सेवाएं, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस से जुड़े स्टोर, बिजली सेवाओं से जुड़ी यूनिट, कैपिटल और ऋण बाजार से जुड़ी सेवाएं, वेयर हाऊस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, सरकारी सेवाओं के लिए कॉल सेंटर, खेती,किसानों से जुड़ी सेवाएं, कृषि यंत्रों के लिए सीएचसी, कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें जिनमें स्पेयर पार्टस इत्यादि शामिल हैं, खुली रहेंगी।

ये रहेंगे बंद

डीसी ने बताया कि शिक्षण संस्थाएं, कोचिग सेंटर बंद रहेंगे। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति के संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। जो व्यक्ति 15 फरवरी, 2020 के बाद विदेश से यात्रा करके आए हैं उन्हें घर पर ही रहना होगा और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना देनी है। ऐसा न करने पर कार्रवाई होगी।


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