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समैम योजना पर अनुदान लेने को किसान 31 तक करें ऑनलाइन आवेदन: पुरुषोत्तम

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ने सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम योजना 2020-21 के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी तक मांगे हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 24 Jan 2021 06:07 AM (IST)Updated: Sun, 24 Jan 2021 06:07 AM (IST)
समैम योजना पर अनुदान लेने को किसान  31 तक करें ऑनलाइन आवेदन: पुरुषोत्तम
समैम योजना पर अनुदान लेने को किसान 31 तक करें ऑनलाइन आवेदन: पुरुषोत्तम

जागरण संवाददाता, कैथल:

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कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ने सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम योजना 2020-21 के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी तक मांगे हैं।

स्कीम के तहत जिले में विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। इनमें स्ट्रा बेलर 70, हे रेक 70, ब्रीकेट मेकिग मशीन दो, ट्रैक्टर चालित पॉवर वीडर 50, ट्रैक्टर चालित रीपर बाइंउर 10, पैडी ट्रांसप्लांटर दो, लेजर लैंड लेवलर 50, स्ट्रा रीपर 70, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर 50, स्वचालित रीपर बाइंडर 10, मल्टीक्रोप प्लांटर, मेज प्लांटर, सीधी धान बिजाई मशीन 50, न्यूमेटिक प्लांटर पांच, कपास बिजाई मशीन 50, ट्रैक्टर चालित बूम स्प्रेयर 50 यंत्र शामिल है। उन्होंने बताया कि एक किसान अधिकतम तीन विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है।

लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलने पर ड्रा से होगा चयन-

सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर पुरुषोत्तम लाल ने बताया कि लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित आवेदकों की सूची सहायक कृषि अभियन्ता, उप कृषि निदेशक कैथल कार्यालय के सूचना पट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। चयनित आवेदक को इन कृषि यंत्रों की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत तथा सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से करनी अनिवार्य है। अधिक जानकारी के समय सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

एक किसान तीन प्रकार के कृषि यंत्र के लिए कर सकता है आवेदन

कृषि उपनिदेशक कर्मचंद ने बताया कि कृषि यंत्रों पर कीमत का 40 से 50 प्रतिशत या सरकार द्वारा अधिकतम निर्धारित राशि पर अनुदान दिया जाना है। एक किसान लाभार्थी अधिकतम तीन विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र (प्रत्येक एक किसान) के लिए आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को 2.5 लाख से कम अनुदान राशि वाले कृषि यंत्र के लिए 2500 रुपए व 2.5 लाख से अधिक अनुदान राशि वाले कृषि यंत्र के लिए 5 हजार रुपए टोकन राशि ऑनलाइन जमा करानी होगी।

ये रहेगी शर्त-

आवेदक किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उसने पिछले 4 वर्ष में उसी कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ न लिया हो। आवेदक किसान के पास कृषि योग्य भूमि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता व ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी होना अनिवार्य है।


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