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फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक किसान करवा सकते हैं बीमा : डीसी

हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 की चार फसलों धान कपास मक्का व बाजरा के प्रति एकड़ प्रीमियम एवं बीमित राशि निर्धारित की गई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Jul 2020 09:44 AM (IST)Updated: Mon, 27 Jul 2020 09:44 AM (IST)
फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई  तक किसान करवा सकते हैं बीमा : डीसी
फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक किसान करवा सकते हैं बीमा : डीसी

जागरण संवाददाता, कैथल : हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 की चार फसलों धान, कपास, मक्का व बाजरा के प्रति एकड़ प्रीमियम एवं बीमित राशि निर्धारित की गई है। योजना के तहत आगामी 31 जुलाई 2020 तक इन चारों फसलों के लिए बीमा करवाया जा सकता है।

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बाक्स- चार फसलों का करा सकते बीमा

डीसी सुजान सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा धान फसल का प्रीमियम 679 रुपए प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 33 हजार 999 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। इसी प्रकार कपास फसल के लिए प्रीमियम राशि 1650 रुपये प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 33 हजार रुपये प्रति एकड़ तय की गई है। बाजरा फसल के लिए प्रीमियम राशि 319 रुपये प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 15 हजार 999 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। मक्का फसल के लिए प्रीमियम राशि 340 रुपये प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 17 हजार रुपये प्रति एकड़ तय की गई है। जिला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन चार फसलों का बीमा करने के जिम्मेदारी खरीफ सीजन 2020 के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटिड को दी गई है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे सरकार द्वारा किसानों को जोखिम मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक फसलों का बीमा अवश्य करवाएं।

बाक्स- ग्राम पंचायत को बीमित यूनिट माना गया है

उन्होंने बताया कि योजना के तहत ग्राम पंचायत को बीमित यूनिट माना गया है। सभी कृषकों की बीमा कवरेज भारत सरकार के पोर्टल पीएमएफबीवाई डॉट जीओवी डॉ इन पर दर्ज करवाना अनिवार्य है। प्रीमियम राशि केवल एनसीआइपी के भगुतान गेटवे पे-जीओवी द्वारा ही भेजी जाए। सभी कृषकों का आधार नंबर होना अनिवार्य है। इस योजना में केवल कपास, बाजरा, मक्का व धान की फसलें उगाने वाले सभी किसानों को सम्मिलत किया गया है। ऋणी किसान इच्छानुसार अपनी बैंक शाखा, अधिकृत मध्यस्थ, अटल सेवा केंद्र व पोर्टल के माध्यम से 31 जुलाई 2020 तक बीमा करवा सकते हैं। फसल कटाई के 14 दिनों तक खेत सुखाने के लिए रखी कटी फसल का चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा, बेमौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टि से हुए नुकसान का भी क्लेम खेत स्तर पर प्रदान किया जाएगा। किसान निश्शुल्क सहायता के लिए 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं।


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