अनलॉक-2 की नई गाइडलांइस में स्कूल महाविद्यालय 31 जुलाई तक रहेंगे बंद
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अनलॉक-2 के दौरान नई हिदायतें जारी की गई है।
जागरण संवाददाता, कैथल: कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अनलॉक-2 के दौरान नई हिदायतें जारी की गई है। डीसी सुजान सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन के बाहर विभिन्न गतिविधियों पर छूट दी गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर कुछ गतिविधियों पर रोक पहले की भांति जारी रहेगी। आदेशों के अनुसार स्कूल, महाविद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थान व कोचिग सेंटर 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं व दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण केंद्र 15 जुलाई से खुल जाएंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमा, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व आदि बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और शैक्षणिक स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होंगी, जहां अधिक लोग इकट्ठा होने की संभावना हो।
नई गाइडलांइस के अनुसार रात के 10 बजे से लेकर सुबह के पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान जरुरी चिकित्या सुविधा को छोड़ कर बाकी सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक रहेगी। नेशनल और स्टेट हाइवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट मिलेगी। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, दस वर्ष आयु तक के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।