डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत दी जा रही आर्थिक सहायता: डीसी
डीसी सुजान सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु और दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा।
जागरण संवाददाता, कैथल : डीसी सुजान सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु और दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। इस योजना के तहत कवरेज के दायरे में केवल वही हरियाणा निवासी और राज्य के मूल निवासी आएंगे जो कि नामांकन न होने या किसी अन्य कारण से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मृत्यु, रेल, सड़क या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण दिव्यांग होना, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले कवर होंगे।
उन्होंने बताया कि इस योजना में व्यावसायिक खतरों जैसे कि थ्रेशिग मशीन या औद्योगिक मशीन या किसी अन्य अप्राकृतिक घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांग या दिव्यांगता भी शामिल होंगी। योजना के तहत युद्ध और इससे संबंधित खतरे, परमाणु जोखिम और जानबुझ कर स्वयं को चोट पहुंचाने, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, मादक पेय या मादक पदार्थों के कारण, यात्री के रूप में हवाई यात्रा के अलावा हवाई गतिविधियों में लिप्त होने तथा आपराधिक इरादे से किसी भी कानून का उल्लंघन करने के मामले शामिल नहीं होंगे। इस योजना के तहत पीएमएसबीवाइ के तहत स्वीकृत लाभ का 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा। आवेदन संबंधित जिला के जिला समाज कल्याण अधिकारी को किया जाएगा, जहां दुर्घटना पीड़ित दुर्घटना के समय रहता था।