गबन के आरोपी पूर्व सरपंच पर कार्रवाई की मांग
संवाद सहयोगी, गुहला चीका: गांव थेह नेवल में एक पूर्व सरपंच द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान ि
संवाद सहयोगी, गुहला चीका: गांव थेह नेवल में एक पूर्व सरपंच द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान किए गए घपलों की शिकायत लेकर शिकायतकर्ता न जाने कितनी बार सीएम ¨वडो में शिकायत कर चुका है। आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शिकायतकर्ता सरदूल ¨सह कार्रवाई के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है।
पिछली पंचायत के दौरान तत्कालीन सरपंच पर सरदूल ¨सह ने आरोप लगाया था कि उसने पंचायती फंड का दुरुपयोग करके लगभग आधा दर्जन सरकारी नल जो गांव के लोगों के लिए सार्वजनिक स्थल पर लगने थे, उन्हें अपने चहेते लोगों के घरों अथवा बाड़ों में लगवा दिया। इससे आम जनता को पानी प्राप्त करने के लिए न केवल धक्के खाने पड़े।
अलबत्ता सरपंच द्वारा कानून का भी सरेआम उल्लंघन किया गया। सरदूल के मुताबिक तत्कालीन उपायुक्त ने सरपंच को दोषी करार देते हुए लिखित पत्र जारी किया। इसमें नगराधीश को स्पष्ट आदेश दिए थे कि तत्कालीन सरपंच दोषी है और उससे 21 प्रतिशत ब्याज सहित हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 53 (2) के तहत रिकवरी करके उसकी रिपोर्ट उक्त कार्यालय को भिजवाई जाए। इसके बाद जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने भी कार्रवाई की और अपनी रिपोर्ट में सरपंच को दोषी करार देते हुए रिकवरी के आदेश पारित किए।
वर्जन : मामला संज्ञान में
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी गुहला संजय टांक ने कहा कि सारा मामला उनके संज्ञान में है और शिकायत को लेकर कार्रवाई जारी है। जांच के बाद यदि तत्कालीन सरपंच पर गबन अथवा गैर कानूनी कार्रवाई की रिपोर्ट आई तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी। सीएम ¨वडो से आई शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है।