पुराने रेट पर ही देना होगा डीएपी : डीसी
डीसी सुजान सिंह ने बताया कि डीएपी खाद के मूल्यों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सभी खाद विक्रेताओं को निर्देश है कि जिनके पास स्टॉक में पुराने रेट का डीएपी खाद उपलब्ध है।
जागरण संवाददाता, कैथल: डीसी सुजान सिंह ने बताया कि डीएपी खाद के मूल्यों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सभी खाद विक्रेताओं को निर्देश है कि जिनके पास स्टॉक में पुराने रेट का डीएपी खाद उपलब्ध है। वे पुरानी दरों पर ही उसे किसानों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही इसका बिल भी क्रेता किसान को जारी करें। उन्होंने जिला के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी उर्वरक डीलरों की डीएपी खाद का स्टॉक रजिस्टर ऑडिट करेंगे तथा स्टॉक की तिथि अनुसार स्टेटमेंट तैयार करके कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सभी कृषि अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने मुख्यालय क्षेत्र में सभी किसानों को इस बारे अवगत करवाएं। यदि कोई खाद विक्रेता किसान को पुराने रेट का डीएपी महंगे रेट में देता है। किसान को बगैर बिल के खाद बेचता है तो उस खाद विक्रेता के खिलाफ एफसीओ 1985 के तहत प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और साथ ही तुरंत प्रभाव से उसका फर्टिलाइजर का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. कर्मचंद ने किसानों से अपील की है कि वे खाद खरीदें तो पीओएस मशीन पर अपनी खरीद को सुनिश्चित करते हुए खरीद का बिल अवश्य लें। अगर कोई खाद विक्रेता खाद का उचित बिल ना दें तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कैथल के गुण नियंत्रक निरीक्षक के नंबर 01746-235756, 94167-63366, कैथल उपमंडल कृषि अधिकारी के नंबर 94166-49922, चीका के उपमंडल कृषि अधिकारी के नंबर 94160-84781 पर सूचना दे सकते हैं।