बस चालक व परिचालक को रजिस्टर में करवानी होगी एंट्री
जागरण संवाददाता कैथल बस स्टैंड से बस को बाहर निकालते समय अब मुख्य गेट पर सभी बसों के चा
जागरण संवाददाता, कैथल : बस स्टैंड से बस को बाहर निकालते समय अब मुख्य गेट पर सभी बसों के चालक व परिचालकों को रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। इस कारण डिपो से निकलने वाली हर बस का विभाग के पास समय व नंबर निर्धारित होगा। अब रजिस्टर में एंट्री होने के बाद चालक व परिचालक के साथ बस और डिपो का रिकॉर्ड मुख्य गेट के पास रहेगा कि दूसरे जिलों वाली बस किस समय निकली थी, कब पहुंचेंगी। यात्री रजिस्टर के माध्यम से समय की जानकारी ले सकते हैं
दूसरे जिलों में जाने वाले यात्री मुख्य गेट पर बसों की समय सारणी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कार्यालय में इधर-उधर घूमने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था। दूसरे जिलों से वाया कैथल होकर हिसार, चंडीगढ़ व अन्य लंबे रूटों पर चलने वाली बसों की जानकारी के लिए बस अड्डा पर घूमना पड़ता था। चालक व परिचालकों द्वारा रजिस्टर में एंट्री करने का नियम जीएम ने जारी किया है। बूथ पर नहीं लगती थी बसें
ऐसे में दूसरे जिलों के डिपो से आने वाले बसों को स्टैंड पर लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि शाम के समय दूसरे डिपो के चालक व परिचालक बस स्टैंड पर बस को बिना लगाए ही वापस चले जाते थे। पहले इंचार्ज के पास हो रही थी एंट्री अब होगी दो जगह
अड्डा इंचार्ज जीता राम ने बताया कि बस स्टैंड पर चालक व परिचालक द्वारा पहले इंचार्ज के पास रजिस्टर में एंट्री की जाती थी। अब दोनों जगह बसों की एंट्री होगी। पहले कर्मचारियों की कमी से एंट्री गेट पर कोई कर्मचारी नहीं था। अब बस की लोकेशन और अन्य जानकारी को लेकर जीएम की ओर से रजिस्टर की एंट्री के लिए कर्मचारियों को मुख्य गेट पर नियुक्त किया है। इससे बस की लोकेशन और चालक परिचालक की जानकारी हासिल करने में काफी आसानी रहती है। यदि किसी यात्री को बस का पता लगाना है तो भी इस रजिस्टर के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। यात्रियों के लिए काफी लाभकारी रहेगी ये ड्यूटी
रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक अजय गर्ग ने बताया कि चालक व परिचालक की ओर से बस स्टैंड के मुख्य गेट पर एंट्री का नियम यात्रियों के लिए काफी लाभकारी रहेगी। अब कोई भी चालक या परिचालक बस को बस स्टैंड के बाहर से नहीं लेकर जा सकेगा। यदि इसके बावजूद कोई चालक या परिचालक रजिस्टर में एंट्री नहीं करेगा तो उसके डिपो के जीएम को लिखित में कार्रवाई के लिखा जाएगा।