बीपीएल परिवार डा. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत उठाए मकान मरम्मत का लाभ : उपायुक्त
उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण डिपार्टमेंट द्वारा मकान रिपेयर के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। बीपीएल परिवार इसका फायदा उठाएं।
कैथल (वि) : उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। डा. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की गई है। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, बीपीएल लिस्ट में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए पात्रता के तहत आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए। आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए प्रार्थी परिवार आइडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।