विधानसभा चुनाव के सभी प्रत्याशी चुनाव परिणाम के 30 दिन की अवधि में चुनाव खर्च का विवरण जमा करवाएं : दास
हरियाणा विधानसभा चुनाव खर्च पर्यवेक्षक अनिल कुमार दास ने कहा कि जिला में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च का विवरण चुनाव परिणाम के पश्चात 30 दिन की अवधि में जमा करवाएं।
जागरण संवाददाता, कैथल : हरियाणा विधानसभा चुनाव खर्च पर्यवेक्षक अनिल कुमार दास ने कहा कि जिला में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी अपने चुनाव खर्च का विवरण चुनाव परिणाम के पश्चात 30 दिन की अवधि में जमा करवाएं। ऐसा न करने वाले प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
चुनाव खर्च पर्यवेक्षक अनिल कुमार दास ईवीएम वेयर हाउस में संबंधित अधिकारियों से चुनाव खर्च विवरण बारे विचार विमर्श कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी के लिए यह अनिवार्य है कि वह चुनाव में किए गए खर्च का विवरण चुनाव परिणाम के 30 दिन की निर्धारित अवधि में जमा करवाएं। इसी नियम के तहत सभी प्रत्याशियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने चुनावी खर्च का विवरण निर्धारित अवधि में स्थानीय लघु सचिवालय स्थित इलेक्ट्रोनिक वोटिग मशीन वेयर हाउस में जमा करवाएं, जिसमें प्रत्याशी या चुनाव एजेंट के हस्ताक्षर किए गए सभी वाउचर्स, खर्च रजिस्टर आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में खर्च विवरण न जमा करवाने पर जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 10ए के तहत प्रत्याशी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस अवसर पर गुहला की एसडीएम शशी वसुंधरा, चुनाव नायब तहसीलदार शमशेर सिंह, लेखाधिकारी कृष्ण कुमार व अन्य संबंधित टीमों के सदस्य मौजूद रहे। -----------