सरकारी विभागों पर प्रॉपर्टी टैक्स का एक करोड़ बकाया, नोटिस जारी
प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करवाने वाले लोगों व सरकारी विभागों के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त रवैया अपना लिया है। सालों से टैक्स न जमा करवाने वाले विभागों को नप की ओर से नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद का करीब तीन करोड़ रुपये हाउस टैक्स का बकाया है। हालांकि नप की ओर से साल 2019-20 में करीब 70 लाख रुपये की रिकवरी की गई है।
जागरण संवाददाता, कैथल : प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करवाने वाले लोगों व सरकारी विभागों के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त रवैया अपना लिया है। सालों से टैक्स न जमा करवाने वाले विभागों को नप की ओर से नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद का करीब तीन करोड़ रुपये हाउस टैक्स का बकाया है। हालांकि नप की ओर से साल 2019-20 में करीब 70 लाख रुपये की रिकवरी की गई है। इसमें से कुछ सरकारी विभागों सहित दस लोगों पर एक करोड़ का बकाया था, जिन्हें नोटिस भेज दिए गए हैं। नोटिस के बाद भी टैक्स न देने वालों के खिलाफ नप की ओर से कोर्ट में केस किया जाएगा। इनमें से सबसे ज्यादा खुराना रोड पर बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 52 लाख रुपये की राशि बकाया है। फूड कॉर्पोरेशन व फूड सप्लाई कार्यालय पर कुल मिलाकर 36 लाख रुपये अटके हैं। पिहोवा चौक स्थित बिजली भवन पर करीब 82 हजार रुपये अटके हुए हैं। इसके अलावा एक लाख से ऊपर वाले सात लोगों को भी नोटिस भेजा गया है।
सर्वे का कार्य दो महीने से है बंद
नगर परिषद की ओर से शहर में प्रॉपर्टी का ऑनलाइन सर्वे शुरू किया गया था। यह सर्वे दो महीने से बंद ही पड़ा है। सर्वे करने वाली टीम को शहर के लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, जिस कारण दोबारा से सर्वे का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। पुराने सर्वे के अनुसार शहर में करीब 67 हजार प्रॉपर्टी हैं। इनमें से 43 हजार प्रॉपर्टी का सर्वे किया गया था। इसमें से 20 हजार लोगों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी। कुछ लोगों ने कागजात नहीं दिए और कुछ के घरों पर ताले लटके हुए पाए गए थे। सर्वे करने वाली टीम लोगों से आइडी कार्ड लेती है, प्रॉपर्टी व मकान मालिक की फोटो लेनी होती है ताकि रिकार्ड को आनलाइन किया जा सके। सर्वे करने के लिए याशी कंसलटेंट को ठेका दिया गया था।
टैक्स को लेकर चल रही है ब्याज माफी की स्कीम
नगर परिषद की ओर से हाउस टैक्स भरने वालों को राहत दी जा रही है। करीब दस सालों से जिन लोगों ने टैक्स नहीं भरा है उनका ब्याज माफ किया जा रहा है। साल 2019 का टैक्स भरने वाले लोगों की मूल राशि में से भी दस प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी गई है। शहर के लोग 31 दिसंबर तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
बॉक्स : नोटिस जारी किए गए
नगर परिषद सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि हाउस टैक्स जमा न कराने वालों के खिलाफ नप पूरी तरह से सख्त है। कुछ सरकारी विभागों सहित दस लोगों को नोटिस जारी किए गए है। अगर नोटिस के बाद भी टैक्स जमा नहीं करवाया गया तो कोर्ट में केस किया जाएगा।