मोबाइल फोन छीनने के मामले में पांच साल की सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने मोबाइल फोन छीनने के एक मामले में सौंगल निवासी सुनील को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष की कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
जागरण संवाददाता, कैथल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने मोबाइल फोन छीनने के एक मामले में सौंगल निवासी सुनील को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष की कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की एवज में दोषी को दो माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। गांव ग्योंग निवासी मुकेश कुमार कुरूक्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक में चपरासी के पद पर कार्यरत थे। वे तीन फरवरी 2018 को कुरूक्षेत्र रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी में सवार होकर कैथल के नए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और जैसे ही वे रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार की तरफ बढ़े तो दोषी सुनील ने उनसे मोबाइल फोन उनके हाथ से छीन लिया तथा चलती रेलगाड़ी में सवार हो गया। इस पर मुकेश कुमार ने पुलिस को सूचित किया तथा पुलिस द्वारा पांच फरवरी 2018 को दोषी व्यक्ति को पकड़कर छीना गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया।