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नियम 134ए का बकाया राशि नहीं मिली तो हाईकोर्ट की शरण लेंगे निजी स्कूल संचालक

नियम 134 ए के तहत दाखिला पाने वाले ब'चों का पूरा खर्च सरकार से मांगने को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने शनिवार को डीएवी स्कूल में मी¨टग की।

By JagranEdited By: Published: Sun, 06 May 2018 12:51 AM (IST)Updated: Sun, 06 May 2018 12:51 AM (IST)
नियम 134ए का बकाया राशि नहीं मिली तो हाईकोर्ट की शरण लेंगे निजी स्कूल संचालक
नियम 134ए का बकाया राशि नहीं मिली तो हाईकोर्ट की शरण लेंगे निजी स्कूल संचालक

जागरण संवाददाता, जींद : नियम 134 ए के तहत दाखिला पाने वाले बच्चों का पूरा खर्च सरकार से मांगने को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने शनिवार को डीएवी स्कूल में मी¨टग की। इसमें निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि काफी अभिभावकों ने आय के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नियम 134-ए के तहत अपने बच्चों को दाखिला दिलवाया है। ऐसे में इन सभी की जांच करवाई जाए। नियम 134-ए के तहत दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों की सूची सोमवार को जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। अगर सरकार ने उनके पिछले बकाया को जारी नहीं किया तो स्कूल संचालक हाईकोर्ट की शरण लेंगे। हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष श्योराण ने कहा कि सरकार के नियम के अनुसार निजी स्कूल विद्यार्थियों को दाखिलता देते हैं, लेकिन उनकी फीस सरकार नहीं दे रही है। पिछले दो साल की करोड़ों रुपये फीस बकाया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अदालत की शरण ली जाएगी। निजी स्कूल संचालकों ने साफ किया कि नियम 134ए के तहत दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों पर होने वाले खर्च का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना होता है। इसके बावजूद सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और पिछले दो साल का प्रदेश भर का करोड़ों रुपये बकाया पड़ा है। ऐसे में निजी स्कूल अब सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों ने साफ किया कि सरकार के रवैये के खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ी जाएगी। मी¨टग में जींद के निजी स्कूल संचालकों के अलावा हिसार, हांसी, सोनीपत, पानीपत व फतेहाबाद के प्रतिनिधि भी पहुंचे।

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