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ग्रामीण क्षेत्रों को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान

जींद में पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों को ड्रग व हिसा मुक्त बनाने के लिए मेरा गांव मेरी शान अभियान की शुरुआत की।

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Jan 2022 11:49 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jan 2022 11:49 PM (IST)
ग्रामीण क्षेत्रों को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान
ग्रामीण क्षेत्रों को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान

जागरण संवाददाता, जींद : जिला पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों को ड्रग व हिसा मुक्त बनाने के लिए मेरा गांव मेरी शान अभियान की शुरुआत की। इसमें टीम इंचार्ज एएसआइ विजय व नरेश की टीम ने गांवों में जाकर लोगों को नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में अवगत करवाया। शनिवार को अभियान के तहत गांव आफताबगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया।

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उन्होंने कहा कि समाज में ड्रग की फैलती लत से आए दिन युवा नशे के आगोश में जा रहे हैं व नशे की पूर्ति करने के लिए युवा नए-नए अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। यह हम सभी के लिए चिता का विषय है। उनकी टीम द्वारा गांव के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। जिस दौरान गांव के सरपंच रुपेश सिंह व अन्य मौजूद व्यक्तियों ने नशा मुक्ति में सहयोग करने का आश्वासन दिया। युवाओं ने कहा कि वे न तो नशा करेंगे ओर न ही गांव में किसी को बेचने देंगे। इस दौरान गांव के पांच व्यक्ति अभियान से प्रेरित होकर नशा छोड़ने के लिए सामने आए और उन्होंने नशा छोड़ने के लिए ²ढ़ संकल्प किया। जिस पर स्वास्थ्य केंद्र सफीदों के चिकित्सकों से सलाह ली गई तथा उन्होंने विश्वास दिलाया कि पीड़ितों को जल्द से जल्द इलाज के लिए सुविधा प्रदान कराई जाएगी।

महिला विकास निगम बकाया अदायगी के लिए लाया वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

जागरण संवाददाता, जींद : हरियाणा सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत उन महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ किया जाएगा, जो 31 मार्च 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की अदायगी एकमुश्त या छह किस्तों में एक जून 2022 तक कर देंगी।

डीसी नरेश नरवाल ने बताया कि महिला को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ एक जून तक उठा सकते हैं। छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के समय दिया जाएगा। योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण ले सकते हैं। योजना छह महीने तक वैध होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी महिला लाभार्थियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का लाभ उठाएं।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के मुख्यालय तथा जिला स्तर पर संपर्क किया जा सकता है।


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